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विद्यापीठ के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नौकरी दिलाने पर की ठगी

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jun 2022 04:02 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2022 04:02 AM (IST)
विद्यापीठ के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
विद्यापीठ के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

विद्यापीठ के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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-सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप

-अदालत के आदेश पर शिवपुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ड्राइवर की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ऐंठ लेने के मामले में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन नवम) की अदालत ने पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ शिवपुर थाना प्रभारी को केस दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। कार्रवाई से अदालत को अवगत कराने को भी कहा है। अदालत ने यह आदेश बेनीपुर, चोलापुर निवासी आकाश सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।

आकाश सिंह ने अपने अधिवक्ता संजय कुमार सिंह के जरिए अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर से सेवानिवृत्त हुए भोजूबीर निवासी डा. अरविंद प्रताप सिंह ने उसे काशी विद्यापीठ में सरकारी ड्राइवर के पद पर नौकरी लगवाने की बात कही थी। उसके अंकपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति ले ली। पांच लाख रुपये की मांग की, साढ़े तीन लाख में बात हुई। उसने डा. सिंह के बताए स्थान पर पहुंचकर 2.40 लाख रुपये दे दिए। काफी दिन बाद भी नौकरी नहीं मिली तो उसने रुपये मांगे। इस उन्होंने गालियां देते हुए जान से मारने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अदालत के आदेश के बाद शिवपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है।


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