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सड़ी मिठाई बेचने वालों पर कसी नकेल, अब अनिवार्य रूप से ‘यूज बाय डेट’ करना होगा ही पड़ेगा अंकित, 15 अक्टूबर से लागू हो रहा है न‍ियम

By Shivam SinghEdited By: Abhishek sharma
Published: Wed, 14 Oct 2026 01:53 PM (IST)

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर 'उपयोग की अंतिम तिथि' (Use By Date) ...और पढ़ें

HighLights

  1. मिठाइयों पर 'यूज बाय डेट' लिखना अनिवार्य।

  2. नियम 15 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू।

  3. खुली और पैक्ड दोनों मिठाइयों पर लागू।

शिवम सिंह, जागरण वाराणसी। त्योहारों के मौसम में मिठाई प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने प्रदेशभर में मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

काशी जैसे मिठाई के लिए प्रसिद्ध शहर में हलवाई और मिठाई विक्रेताओं को अब अपनी दुकानों पर रखी खुली मिठाइयों पर भी यह तिथि स्पष्ट रूप से बतानी होगी। आयुक्त डा. रोशन जैकब ने इस संबंध में आदेश पत्र जारी कर दिया है।

जिला खाद्य और औषधि प्रशासन में 50 करोड़ से अधिक के कारोबार करने वाले 80 मिठाई विक्रेता लाइसेंसी है। वहीं, इससे कम कारोबार करने वाले 670 मिठाई विक्रेता विभाग में पंजीकरण कराएं है। अब नए नियम के तहत पैक्ड मिठाइयों के साथ-साथ दुकानों में बिक्री के लिए सजाकर रखी गई और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तारीख लिखना जरूरी होगा।

मिठाई की प्रकृति, सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की स्थिति के आधार पर खाद्य कारोबारी स्वयं इसकी उपयोग अवधि तय करेंगे। अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।

कारोबारी पर होगी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी
आदेश में साफ कहा गया है कि घोषित तारीख तक मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी कारोबारी पर होगी। वाराणसी में गलियों-गलियों में फैली मिठाई की दुकानों पर अब ग्राहक ट्रे या कंटेनर पर लिखी ‘यूज बाय डेट’ देखकर ही खरीदारी कर सकेंगे। इससे बासी या खराब मिठाई बेचने की शिकायतें कम होने की उम्मीद है।

हाल के निरीक्षण में कई जगह निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। त्योहारी सीजन में यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। जागरूक उपभोक्ता बनें और मिठाई खरीदते समय जरूर ‘यूज बाय डेट’ चेक करें। शुद्ध मिठाई ही शुभ है। काशी के हलवाई अब इस नए नियम के अनुसार अपनी दुकानों को तैयार कर रहे हैं।

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कौशलेंद्र शर्मा, सहायक आयुक्त, जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन वाराणसी।