जौनपुर में धर्मांतरण मामले को लेकर विवेचना न भेजने पर कोर्ट ने किया जवाब तलब
धर्मांतरण के प्रकरण में आठ माह बाद भी विवेचना की रिपोर्ट कोर्ट में न भेजने पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली केराकत से 29 मई को जवाब तलब किया है।
By Abhishek SharmaEdited By: Published: Mon, 20 May 2019 04:13 PM (IST)Updated: Mon, 20 May 2019 07:37 PM (IST)
जौनपुर, जेएनएन। जिले में चंदवक थाना क्षेत्र के भूलनडीह में धर्मांतरण के प्रकरण में आठ माह बाद भी विवेचना की रिपोर्ट कोर्ट में न भेजने पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली केराकत से 29 मई को जवाब तलब किया है। अधिवक्ता बृजेश सिंह ने दरखास्त दिया है कि पांच सितंबर 2018 को कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई। अनियमितता के कारण पूर्व विवेचक का ट्रांसफर भी कर दिया गया।
वादी व गवाहों के शपथ पत्र के माध्यम से एसपी को बयान भी दिया गया। इसके बावजूद अभी तक विवेचना की रिपोर्ट कोर्ट में न भेजना पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। जिले में काफी धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद से ही जिला धर्मांतरण को लेकर बीते वर्ष काफी चर्चा में रहा था।
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