Varanasi News: महिला से दुष्कर्म के मामले में 'बाबा' को कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी में महिला को प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने कबीर नगर भेलूपुर निवासी बाबा चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित बाबा की जमानत का विरोध एडीजीसी बिंदू सिंह ने किया। पीड़िता ने अपने पति के साथ थाने जाकर एफआईआर लिखवाई थी।
विधि संवाददाता, वाराणसी। महिला को प्रसाद में नशीला पदार्थ मिला कर खिलाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने कबीर नगर, भेलूपुर निवासी बाबा चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित बाबा की जमानत का विरोध एडीजीसी बिंदू सिंह ने किया।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पति चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी को पूजते थे और वर्ष 2019 में उन्होंने ही उनसे उनके आश्रम पर मिलवाया था। आस्था रखने के कारण पीड़िता उनके आश्रम में प्रवचन सुनने के लिए जाने लगी। आरोपित चंद्रभूषण ने उसे और उसके पति को शिवपुर स्थित आश्रम में एक कमरा रहने के लिए दे दिया। इस बीच अगस्त 2022 में चंद्रभूषण ने प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर धोखे से उसे खिला दिया। जिससे वह अचेत हो गई। इसका लाभ उठाकर आरोपित चंद्रभूषण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर जब उसने विरोध किया तो आरोपित ने उसके पति व बच्चों को जान से मरवा देने की धमकी देने लगा।
चंद्रभूषण के प्रभाव और धमकी से डर कर वह चुप रही। बाद में आरोपित चंद्रभूषण ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। अंत में पीड़िता ने अपने पति को सारी बात बताई और थाने जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
चिकित्सक के खिलाफ वारंट जारी
विधि संवाददाता, वाराणसी। एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत ने बीएचयू की ओपीडी में छह वर्ष पूर्व इलाज कराने गए बीएचयू के छात्र आकाश मिश्र पर हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपित चिकित्सक उदयकांत सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले 23 जुलाई 2024 को आरोपित डॉक्टर की तरफ से आरोप से उन्मोचित किए जाने के आवेदन को ख़ारिज करते हुए अदालत ने चिकित्सक को 30 सितंबर को तलब किया था।
आरोपित चिकित्सक के अनुपस्थित रहने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर नियत कर दी। प्रकरण के अनुसार 30 अक्टूबर 2018 को आकाश अपने साथी के साथ बीएचयू के सर्जरी विभाग में इलाज कराने गया था जहां चिकित्सकों के साथ मारपीट की घटना हो गई। इस दौरान चोट लगने से आकाश का सिर खून से लथपथ हो गया। अदालत के आदेश पर चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।