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Gyanvapi Masjid case : अदालत ने तीन एडवोकेट कमिश्‍नर बनाए, कमीशन में हर सदस्‍य को मिला दायित्‍व

वाराणसी की अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के साथ अधिवक्ता विशाल सिंह को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया है। इसके साथ सहायक अधिवक्ता आयुक्त के रूप में अजय प्रताप सिंह को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Thu, 12 May 2022 03:51 PM (IST)Updated: Thu, 12 May 2022 06:01 PM (IST)
Gyanvapi Masjid case : अदालत ने तीन एडवोकेट कमिश्‍नर बनाए, कमीशन में हर सदस्‍य को मिला दायित्‍व
अदालत ने एडवोकेट कमिश्‍नर को बरकरार रखते हुए दो अन्‍य एडवोकेट कमिश्‍नर को कमीशन की कार्यवाही में जोड़ा है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में गुरुवार की दोपहर आए फैसले में अदालत ने कमीशन की कार्यवाही के दौरान सभी प्रकार की बाधाओं को खत्‍म करने के लिए स्‍पष्‍ट आदेश दोपहर दो बजे जारी किया है। पूर्व में कमीशन की कार्यवाही होने पर मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बैरिकेडिंग के भीतर वीडियो रिकार्डिंग करने से रोक दिया था। इसके बाद दस मई को अदालत में वीडियो रिकार्डिंग जमा करने के बाबत कमीशन द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर रुकावट की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने एडवोकेट कमिश्‍नर को बदलने की मांग कर दी। 

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वहीं गुरुवार को अदालत ने फैसले में मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए एडवोकेट कमिश्‍नर को न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि दो अन्‍य एडवोकेट कमिश्‍नर को कमीशन की कार्यवाही में जोड़ा है। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के साथ अधिवक्ता विशाल सिंह को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया है। इसके साथ ही सहायक अधिवक्ता आयुक्त के रूप में अजय प्रताप सिंह को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस बाबत अदालत की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र और विशेष अधिवक्ता विशाल सिंह संयुक्त रूप से कमीशन कार्यवाही को संपादित करेंगे। इन दोनों में से कोई एक किसी कारणवश कमीशन कार्यवाही के लिए उपस्थित नहीं होता है तो एक को अधिकार होगा कि वह कमीशन की कार्यवाही को पूरा करे।

अजय कुमार मिश्र अनुपस्थित होते हैं तो विशाल सिंह कमीशन की कार्यवाही को संपादित करेंगे। वहीं विशाल सिंह के अनुपस्थित रहने पर अजय कुमार मिश्र कमीशन की कार्यवाही को संपादित करेंगे। यह आदेश न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश के अनुक्रम में माना जाएगा। वहीं जिला प्रशासन को किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर कमीशन की कार्यवाही को टालने का के प्रयास को भी अदालत ने अपने फैसले में स्‍पष्‍ट रूप से जवाबदेह बनाया है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद व तहखाने में कमीशन की कार्यवाही के दौरान रोकटोक होने पर ताला खोलने या उसे तोड़कर कार्यवाही करने का भी निर्देश जारी किया है। 

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