सांसद अतुल राय की समर्पण अर्जी खारिज, तीसरी बार तय की गई तिथि पर नहीं किया समर्पण
दुष्कर्म के मामले में फरार घोषित घोसी के नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय ने अपरान्ह चार बजे तक समर्पण नहीं किये। इस पर अदालत ने उनके समर्पण अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है।
वाराणसी, जेएनएन। दुष्कर्म के मामले में फरार घोसी के नवनिर्वाचित घोसी के बसपा सांसद अतुल राय की समर्पण अर्जी मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दी। लगातार तीसरी बार तय समर्पण तिथि पर नहीं पहुंचने पर अधिवक्ता ने सांसद के दुर्घटना में जख्मी होने का हवाला देकर नई तिथि तय करने की अर्जी दी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने गत एक मई को सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी का केस लंका थाने में दर्ज कराया था।
आरोपित सांसद अतुल राय के अधिवक्ता ने गत 17 मई को समर्पण की अपील करते हुए अदालत में अर्जी दी थी। इस पर लंका थाने से 28 मई को आख्या आने के बाद अग्रिम सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी ने एक जून की तिथि तय की मगर उस दिन एक अधिवक्ता के निधन के शोक में कार्य बहिष्कार था। इस कारण अदालत ने समर्पण के लिए चार जून की तिथि मुकर्रर कर दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपित सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया कि अतुल राय समर्पण करने के लिए आ रहे थे, तभी रास्ते में गाजीपुर के जमानियां के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से उनके पैर में गंभीर चोट लगी है। इस वजह से वह हाजिर नहीं हो सके हैं। अधिवक्ता ने कोई अन्य तिथि मुकर्रर करने की अपील की।
अदालत ने प्रार्थना पत्र को यह कहकर खारिज कर दिया कि आरोपित द्वारा प्रक्रिया को अनावश्यक विलंबित किया जा रहा है, जिससे न्याय की मूल भावना प्रभावित हो रही।
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