फरार अपराधियों की केस हिस्ट्री में घुसा कोरोना, लॉकडाउन का उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
फरार अपराधियों की शामत। अब उनके केस हिस्ट्री में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन उल्लंघन व महामारी फैलाने की धारा भी दर्ज होने लगी है।
आजमगढ़ [मनोज जायसवाल]। फरार अपराधियों की शामत। अब उनके केस हिस्ट्री में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन उल्लंघन व महामारी फैलाने की धारा भी दर्ज होने लगी है। मसलन, अब धारा 188 एवं महामारी अधिनियम (3) तहत भी कार्रवाई होगी। फरार अपराधियों को शिकंजे में लेने के लिए पुलिस ने कदम बढ़ा दिए हैं। इन दोनों धाराओं में अब तक कुल 108 वांछितों के खिलाफ 26 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 23 मार्च से लॉकडाउन है। प्रशासन ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। इधर, पुलिस इस सख्ती को फरार अपराधियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही। फरार अपराधी घर पर नहीं मिल रहा है तो माना जा रहा कि वह लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है।
धारा 188 व महामारी अधिनियम
संयुक्त निदेशक अभियोजन वेद प्रकाश वर्मा कहते हैं कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 में कार्रवाई की जाती है। यही उल्लंघन जब महामारी फैलाने के इरादे से किया जाए तो धारा 188 संग महामारी अधिनियम (3) में कार्रवाई हो सकती है। धारा 188 में छह माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जबकि महामारी अधिनियम तीन में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मुकदमे का परिवाद जरूर दाखिल कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए दोनों धाराओं के साथ धारा 269 व 270 भादवि को होना जरूरी होता है।
पूर्वांचल के अन्य जिले में भी कार्रवाई
पूर्वांचल के आजमगढ़ के अलावा जौनपुर में भी फरार अपराधियों की केस हिस्ट्री में धारा 188 एवं महामारी अधिनियम (3) का उल्लेख कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर अशोक कुमार ने बताया कि फरार इनामिया, पुरस्कार घोषित व वांछित अपराधियों के केस हिस्ट्री में महामारी एक्ट की धारा लगाए जाने का निर्देश सभी थानों को दे दिया गया है।
धारा 188 में सजा एवं जुर्माने का प्रावधान
'महामारी के उद्देश्य से लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है तो धारा 188 में सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। वैसे इस धारा के जोडऩे से पुलिस को बहुत फायदा नहीं मिलेगा पर अपराधियों पर मानसिक दबाव जरूर बनेगा।'
-प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।
वांछितों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही
'वांछितों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है। लॉकडाउन में इनका घूमना महामारी फैलाने का प्रयास है। इसीलिए 188 एवं महामारी अधिनियम तीन में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।'
-प्रो. त्रिवेणी सिंह, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़।