त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली को वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम, BLO घर-घर जाकर करेंगे गणना
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जनपद मीरजापुर में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के तहत वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा।
मीरजापुर, जेएनएन। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जनपद मीरजापुर में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के तहत वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार द्वारा इसके लिए विज्ञप्ति 15 सितंबर को जारी किया गया। 01 अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करेंगे। वहीं 01 अक्टूबर से 05 नवंबर तक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे साथ ही 06 से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को होगा। निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी 15 सितंबर से 30 सितंबर तक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) द्वारा किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्रवाई होगी। बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण संग दोनों कार्रवाई पृथक-पृथक तथा समानांतर चलेगी। 01 अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करेंगे। वहीं 01 अक्टूबर से 05 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे साथ ही 06 से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। इसके बाद 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार की जाएगी। फिर ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 06 दिसंबर तक होगा।
ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 06 से 12 दिसंबर तक, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना 06 से 12 दिसंबर, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 से 19 दिसंबर तथा दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्रवाई 20 से 28 दिसंबर तक होगी। निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को होगा। हिदायत दिया कि अपर जिलाधिकारी (वि/रा) व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार व अति. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी व समन्वयक अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं.) व अतिरिक्त समन्वयक अधिकारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करें। निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी।