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वाराणसी में मंडलायुक्‍त के आदेश के बाद दस एंबुलेंस स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वाराणसी में वाहन उपलब्ध न कराने और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लघंन करने के आरोप में दस एंबुलेंस स्वामियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 23 Jul 2020 12:17 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jul 2020 01:22 PM (IST)
वाराणसी में मंडलायुक्‍त के आदेश के बाद दस एंबुलेंस स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
वाराणसी में मंडलायुक्‍त के आदेश के बाद दस एंबुलेंस स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वाराणसी, जेएनएन। बड़ागांव में फैल रहे कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए मरीज को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए अधिग्रहित की गई दस एंबुलेंस स्वामियों द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लघंन करने के आरोप में दस एंबुलेंस स्वामियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से बड़ागांव थाने में दस एंबुलेंस स्वामियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 152, 187 व 268 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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गंतव्य स्थान पर वाहन नहीं पहुंचाने पर की गई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार कोविड 19 महामारी को देखते हुए मंडलायुक्त वाराणसी के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तृतीय अरूण कुमार राय व एआरटीओ प्रथम शिव बसंत राम ने ग्लोबल अस्‍पताल अवलेशपुर, काशी हॉस्पिटल भीखारीपुर, एपेक्स हाॅस्पिटल डीएलडब्ल्यू, नंदनी हाॅस्पिटल चुनार रोड बच्छाव, शुभम मेडिकेयर सेंटर चंद्रिका नगर सिगरा, पापुलर मेडिकेयर लिमिटेड ककरमत्ता, नोवा हाॅस्पिटल बाबतपुर एयरपोर्ट, एंबुलेंस स्वामी संजीव कुमार घौसाबाद व श्यामा हाॅस्पिटल शिवपुर सहित मैक्स हाॅस्पिटल ककरमत्ता के एंबुलेंस स्वामियों को वाहन अधिग्रहित करने की नोटिस दी थी। इसके बावजूद भी वाहन स्वामियों ने आपदा अधिनियम का खुला उल्लघंन किया और गंतव्य स्थान पर वाहन नहीं पहुंचाए। एक दिन पूर्व यानी बुधवार को मंडलायुक्त की ओर से परिवहन अधिकारीद्वय को वाहन स्वामियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसके संबंध में आज अधिकारीद्वय ने दस एंबुलेंस स्‍वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।


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