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क्राइम ब्रांच वाराणसी में तैनात इंस्‍पेक्‍टर पर दुष्‍कर्म का अारोप, एसएसपी ने किया निलंबित

क्राइम ब्रांच के वाराणसी में तैनात इंस्‍पेक्‍टर अ‍मित कुमार को एसएसपी वाराणसी ने युवती संग दुष्‍कर्म के मामले में निलंबित कर दिया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 02:41 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 10:54 PM (IST)
क्राइम ब्रांच वाराणसी में तैनात इंस्‍पेक्‍टर पर दुष्‍कर्म का अारोप, एसएसपी ने किया निलंबित
क्राइम ब्रांच वाराणसी में तैनात इंस्‍पेक्‍टर पर दुष्‍कर्म का अारोप, एसएसपी ने किया निलंबित

वाराणसी, जेएनएन। जनपद में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अमित कुमार पर एक युवती ने दुष्कर्म सहित विभिन्न आरोपों में बुधवार की रात महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। आरोपित के जब शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो युवती ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। यही नहीं युवती की शादी तय होने के बाद मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा मंगेतर से हुई बातों को भी सुनता था। वहीं गुरुवार को एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने आरोपित इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। इंस्पेक्टर को हिदायत दी गई है कि वह पुलिस की जांच में सहयोग करते हुए जिला छोड़कर बाहर नहीं जाएगा।

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इंस्पेक्टर अमित कुमार प्रशासनिक आधार पर झांसी से स्थानांतरित होकर बीते साल 2019 में जिले की क्राइम ब्रांच में तैनात हुआ था। मथुरा से आई एक युवती ने बुधवार को एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। युवती का आरोप है कि वर्ष 2012-13 में मथुरा में तैनाती के दौरान अमित से उसकी दोस्ती हुई। वाराणसी आने पर अमित ने उसे बुलाया और कैंट स्थित एक होटल में कमरा खाली नहीं होने का बहाना बना अपने ही कमरे में रखा। इस दौरान बताया कि वह वर्ष 2013 से प्यार करने की बात कहकर रात को मिल्क शेक में नशे की दवा मिलाकर पिलाया और शारीरिक संबंध बनाया। होश में आने के बाद शादी का झांसा देकर चुप करा दिया। जिसके बाद वह फोटो व वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। उसे लगातार बनारस बुलाता और शारीरिक संबंध बनाता। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। उसने 22 सितंबर 2019 में लहुरावीर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड कराया, जिसके रजिस्टर में ममता (बदला नाम) पत्नी अमित कुमार लिखा हुआ है। जब डाक्टर ने गर्भवती होने की जानकारी दी तो वह होटल में दवाई लेकर पहुंचा। उसने खाने से मना किया तो डरा-धमकाकर जबरदस्ती मुंह में ठूंस दी। इसके बाद भी होटल में बंधक बनाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद वह फरीदाबाद चली गई।

एलबम में फोटो देखने पर शादीशुदा का चला पता

आरोपित ने दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया। लेकिन, गर्भवती की रिपोर्ट, फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए अपने घर मेरठ ले गया। वहां घर वालों से मुलाकात कराई। उस दौरान अमित कुमार की मां ने कहा कि तुझसे ही अमित की शादी करूंगी। उनके घर पर अमित के भाई की शादी की एलबम रखा हुआ था। एलबम में अमित के साथ किसी महिला की फोटो थी। भाई के छोटे-छोटे बच्चों से पूछा कि यह कौन है तब बच्चों ने बताया कि यह हमारी ताई है। तब मुझे अमित के शादीशुदा होने का पता चला। मेरठ से जाने के बाद अमित कुमार का फोन मेरे पास आया और कहा कि मेरे पास आ जाओ। इसके बाद युवती ने इंस्पेक्टर से फोटो व वीडियो हटाने करने के लिए बोलकर नंबर ब्लाक कर दिया।

इसी बीच पीडि़ता की मां ने किसी दूसरे युवक से उसकी शादी तय कर दी। जिसके बाद पीडि़ता अपने होने वाले पति से बात करने लगी, लेकिन आरोपित मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवाकर उनकी बातों को सुनने लगा। जिसके बाद मंगेतर को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। मंगेतर को फोन कर कहा कि युवती के साथ शारीरिक संबंधों की फोटो-वीडियो हैं। मां द्वारा अधिकारियों के पास जाने की धमकी देने पर वह वाट्सएप पर वीडियो व मैसेज कर निरंतर जान से मारने मरवाने व फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा।

वीडियो वायरल करने की दी धमकी

पीडि़ता ने बताया कि आरोपित ने पुलिस इंस्पेक्टर पद का दुरुपयोग करते हुए मोबाइल नंबर का काल डिटेल निकाल लिया। रिश्तेदारों व परिचितों से बात कर उसके बारे में अश्लील बातें बताकर बदनाम करने लगा। युवती की मां के नंबर पर भी गालियां और जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं उसने कहा कि लड़की के गंदे फोटो के पोस्टर बनवाकर तेरे शहर में चिपकवा दूंगा। अमित कुमार ने मेरे कुछ फोटो मेरे भाई व अन्य लोगों को भेज भी दिए हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि युवती ने बुधवार को एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें आरोपित अमित पर कार्रवाई की बात कही गई थी। उक्त मामले को गंभीरता लेते हुए युवती के तहरीर पर निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपित को निलंबित कर दिया गया है। युवती के बयान और साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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