बिहार सरकार की युक्ति ओवरलोडिंग से दिलाएगी मुक्ति, 12 चक्का ट्रकों का मानक तय
बिहार सरकार ने भारी वाहनों के आवागमन को लेकर मानक निर्धारित कर दिया है। 12 चक्का तक के ट्रकों का इस्तेमाल ही बालू व मिट्टी के परिवहन के लिए किया जा सकता है। ट्रकों की ऊंचाई तीन व डंपर की ऊंचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
चंदौली, जेएनएन। बिहार सरकार ने भारी वाहनों के आवागमन को लेकर मानक निर्धारित कर दिया है। 12 चक्का तक के ट्रकों का इस्तेमाल ही बालू व मिट्टी के परिवहन के लिए किया जा सकता है। ट्रकों की ऊंचाई तीन व डंपर की ऊंचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। नए नियम से चंदौली प्रशासन को ओवरलोङ्क्षडग रोकने में आसानी होगी। परिवहन व खनन विभाग मानकों की अनदेखी कर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर कार्रवाई करेगा।
प्रदेश में बालू खनन पर रोक है, लेकिन बिहार की सोन नदी से बालू लादकर ट्रक और डंपर जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं। इसमें अधिकांश वाहन क्षमता से अधिक भार लादकर चलते हैं। इससे सड़कें खराब हो रही हैं। वहीं पुलों पर भी खतरा मंडराने लगा है। बिहार सरकार ने ओवरलोड वाहन चालकों पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब अधिकतम 12 चक्का तक वाले ट्रक ही मिट्टी व बालू लादकर आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा सामान लादकर ट्रक की ऊंचाई तीन व डंपर की ऊंचाई साढ़े तीन फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल की ओर से पारित आदेश का पालन कराने में बिहार सरकार जुट गई है। इससे चंदौली प्रशासन को भी ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई करने में आसानी हो जाएगी। 12 से अधिक चक्का और साढ़े तीन फीट से अधिक ऊंचाई वाले ट्रकों व डंपर को आसानी से चिह्नित कर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे सीमावर्ती जिले में ओवरलोड वाहनों के संचालन पर रोक लगेगी।
ओवरलोडिंग से टूट गया कर्मनाशा नदी का पुल
ओवरलोड वाहनों का परिवहन जिले के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके चलते दिसंबर 2019 में नौबतपुर में कर्मनाशा नदी पर बना एनएच पुल टूट गया था। इससे चार राज्यों का सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया था और हाहाकार मच गया। एनएचएआइ ने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कर ली है लेकिन ओवरलोड रुकने का पुख्ता भरोसा मिलने तक आवागमन शुरू न करने पर अड़ा है। इससे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
बोले अधिकारी
बिहार सरकार ने बालू व मिट्टी लदे वाहनों के संचालन को मानक तय कर दिया है। ऐसे में 12 से अधिक चक्का वाले व साढ़े तीन फीट से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ओवरलोडिंग व खनन विभाग अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करेगा।
विजय प्रकाश सिंह, एआरटीओ