प्रदूषण फैलाने के कारण बीएचयू पर 50 हजार का जुर्माना, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया नोटिस
बीएचयू द्वारा खुले में तारकोल जलाने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर 50 हजार रुपये की जुर्माना लगाया है। नोटिस में बैंक अकाउंट देकर तत्काल यह राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। स्पष्ट किया है कि प्रदूषण के लिए यह क्षतिपूर्ति वसूली जा रही है।
वाराणसी, जेएनएन। बीएचयू द्वारा खुले में तारकोल जलाने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर 50 हजार रुपये की जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने नोटिस में बैंक अकाउंट देकर तत्काल यह राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। स्पष्ट किया है कि प्रदूषण के लिए यह क्षतिपूर्ति वसूली जा रही है।
बीएचयू परिसर में पिछले कई दिनों से सड़क मरम्मत कार्य हो रहा था। इस दौरान खुले में तारकोल जलाए जा रहे थे। इससे बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा था। वहीं, प्रदूषण से बचाव के लिए न तो पानी का छिड़काव किया गया और न ही निर्माण स्थल को ढंका गया जबकि उसी राह से बीएचयू अस्पताल तक कई गंभीर मरीज आते-जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक था।
नगर आयुक्त ने भी दी है नोटिस
इससे पूर्व नगर आयुक्त गौरांग राठी ने भी बिजली विभाग की भूमिगत केबिल कार्य करने वाली कंपनी को नोटिस भेजा था। बेतरतीब तरीके से सड़क की खोदाई कर कार्य किया जा रहा था। पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा था। नोटिस के बाद कंपनी ने कार्य प्रणाली में बदलाव कर पानी का छिड़काव शुरू किया तो कार्य की गति तेज करते हुए कचहरी के आसपास खोद कर छोड़ी सड़कों को दुरुस्त किया। नगर आयुक्त श्रीकाशी विश्वनाथ कारिडोर निर्माण में लगी कंपनी को भी नोटिस दे चुके हैं।
कूड़ा जलाना प्रतिबंधित
नगर आयुक्त ने कूड़ा जलाने के प्रतिबंध को सख्ती से प्रभावी रखने का आदेश दिया है। बिना ढके निर्माण कार्य कराने के लिए वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नगर आयुक्त ने बताया कि सड़कों की सफाई के लिए मशीन का उपयोग हो रहा है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए और भी कई उपाय किए जा रहे हैं।