पत्नी के साथ मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने पर सिपाही की जमानत अर्जी खारिज, दो की मंजूर
पत्नी के साथ मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को आरोपित सिपाही दिवाकर राम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वाराणसी, जेएनएन। पत्नी के साथ मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को आरोपित सिपाही दिवाकर राम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित सिपाही की जमानत का विरोध प्रभारी डीजीसी मुनीब ¨सह चौहान तथा अधिवक्ता सर्वेंद्र कुमार ¨सह ने किया। आवास विकास कालोनी निवासी पीड़िता अपने पति के खिलाफ 17 मार्च 2020 को कैंट थाना में मुकदमा दर्ज कराई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की 23 नवंबर 2017 को बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र निवासी दिवाकर राम से शादी हुई थी। शादी में सामर्थ्य के अनुसार पीड़िता के परिवारीजनों ने खर्च किए। शादी बाद दिवाकर और उसके घरवालों ने आवास विकास कालोनी में स्थित मकान को दिवाकर के नाम रजिस्ट्री करने का पीड़िता के ऊपर दबाव बनाने लगे। साथ ही डेढ़ लाख रुपया और बाइक की भी मांग करने लगे। इस दौरान दिवाकर ने पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती और मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाया। सिगरा थाना में तैनात दिवाकर 16 जून 2020 से जेल में बंद है। उधर रोहनियां थाना क्षेत्र ट्रक चालक से पांच सौ रुपये वसूली करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रामचंद्र की अदालत ने आरोपित दो सिपाहियों बब्बन राम तथा हरेराम शाह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ¨सह ने पैरवी की। भभुआ जिला निवासी नागेंद्र ¨सह ने 18 जून 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। रोहनियां पुलिस ने उसी दिन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।