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बेनियाबाग से गिरफ्तार 56 प्रदर्शनकारियों की जमानत मंजूर, चेतगंज पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में किया था गिरफ्तार

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बेनियाबाग क्षेत्र से गिरफ्तार 56 प्रदर्शनकारियों की जमानत अर्जी बुधवार को अपर जिला जज ने मंजूर कर लिया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 02 Jan 2020 09:30 AM (IST)Updated: Thu, 02 Jan 2020 02:47 PM (IST)
बेनियाबाग से गिरफ्तार 56 प्रदर्शनकारियों की जमानत मंजूर, चेतगंज पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में किया था गिरफ्तार
बेनियाबाग से गिरफ्तार 56 प्रदर्शनकारियों की जमानत मंजूर, चेतगंज पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में किया था गिरफ्तार

वाराणसी, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बेनियाबाग क्षेत्र से गिरफ्तार 56 प्रदर्शनकारियों की जमानत अर्जी बुधवार को अपर जिला जज (सप्तम) सर्वेश कुमार पांडेय ने मंजूर कर लिया। अदालत ने सभी आरोपितों को 25-25 हजार के दो-दो जमानतबंध पत्र दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। इन आरोपितों की ओर से गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जमानतबंध पत्र दाखिल करने तथा उसकी मंजूरी के बाद रिहा किया जाएगा। 

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बता दें 19 दिसंबर को मनीष शर्मा के नेतृत्व में बेनियाबाग से जुलूस निकालकर विरोध प्रस्तावित था लेकिन इसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। तय समय व स्थान पर सैकड़ों लोग जुटकर पुलिस से नोक-झोंक और नारेबाजी करने लगे थे। चेतगंज थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने मनीष शर्मा सहित 55 अन्य को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। बुधवार को अपर जिला जज (सप्तम) सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ शांतिभंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कई धाराएं बढ़ा दी गईं। गिरफ्तार आरोपितों में अधिकतर छात्र हैं।

रविशेखर व एकता भी होंगे रिहा

प्रदर्शन के दौरान महमूरगंज निवासी रविशेखर व उनकी पत्नी एकता को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यह दंपती अपनी 14 माह की पुत्री चंपक को उसकी दादी और बड़ी मम्मी को सौंपकर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने गया था। माता-पिता से दूर इस 14 माह की बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी।


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