बेनियाबाग पार्क में सीएए व एनआरसी के विरोध में शामिल छह आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व एनआरसी के विरोध में बेनियाबाग पार्क में विरोध-प्रदर्शन व पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में जेल में बंद छह आरोपितों की जमानत मिल गई।
वाराणसी, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व एनआरसी के विरोध में बेनियाबाग पार्क में विरोध-प्रदर्शन व पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में जेल में बंद छह आरोपितों की जमानत मिल गई। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने आरोपित अब्बू सोफियान, आमिर सुहैल, मो. सालेह, गुलाम रसूल, मुबस्सीर गनी व गुलशाद अहमद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इन आरोपितों की जमानत अर्जी अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने तथा पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने कहा कि आरोपितों का संबंधित थाने द्वारा कोई आपराधिक इतिहास नहीं पेश किया गया। मुकदमे के बिना गुणदोष पर विचार किये, तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह व वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
पुलिस का आरोप था कि बेनियाबाग पार्क में 23 जनवरी 2020 को कुछ लोग सीएए व एनआरसी के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे थे।सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव करने लगे। जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगो को वहां से खदेड़ दिया। इस मामले में चौक थाने में 32 नामजद व पांच-छह सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से पकड़े गए इन आरोपितों को अब्बू सोफियान, आमिर सुहैल,मो. सालेह, गुलाम रसूल, मुबसीर गनी व गुलशाद अहमद को शांतिभंग की आशंका में जेल भेज दिया।