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अवधेश राय हत्याकांड : अजय राय के बयान की प्रति मंगाने के लिए अदालत ने दिया निर्देश

अवधेश राय हत्याकांड में दर्ज पूर्व विधायक अजय राय के बयान की प्रति मंगाने के लिए विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) सियाराम चौरसिया ने अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह को निर्देश दिया है। पूर्व में उक्त मामले की सुनवाई प्रयागराज जिला न्यायालय में चल रही थी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 25 May 2022 09:42 PM (IST)Updated: Wed, 25 May 2022 09:42 PM (IST)
अवधेश राय हत्याकांड : अजय राय के बयान की प्रति मंगाने के लिए अदालत ने दिया निर्देश
अवधेश राय हत्याकांड में अजय राय के बयान की प्रति मंगाने के लिए अदालत ने निर्देश दिया

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवधेश राय हत्याकांड में दर्ज पूर्व विधायक अजय राय के बयान की प्रति मंगाने के लिए विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) सियाराम चौरसिया ने अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह को निर्देश दिया है। पूर्व में उक्त मामले की सुनवाई प्रयागराज जिला न्यायालय में चल रही थी। इसमें पूर्व विधायक का बयान दर्ज किया गया था। 19 पेज के बयान में से एक पेज कम था। इसकी जानकारी बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई।

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पूर्व विधायक अजय राय भी अदालत में मौजूद थे। उनके वकील अनुज यादव व विकास सिंह ने बयान के एक पेज कम होने की बात कहते उसे प्रयागराज जिला न्यायालय से मांगने की मांग की थी। पूर्व विधायक ने आरोपित मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताते हुए मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। हालांकि अदालत ने उनके हाजिर होने के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर को निर्देश दे रखा है।

सुनवाई के दौरान आरोपित मुख्तार अंसारी की ओर से एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी एवं अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बांदा जेल में निरूद्ध मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गयी थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी, राकेश न्यायिक समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

अवधेश राय हत्याकांड में बीते 16 मई को पूर्व विधायक ने दर्ज कराई थी गवाही

माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक अजय राय की गवाही पर बुधवार को होने वाली जिरह टाल दी गई है। अब यह 30 मई को होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में चल रही है। दरअसल, पूर्व विधायक ने निजी कारणों से आने में असमर्थता जताते हुए कोर्ट से दूसरी तारीख पर जिरह की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने तारीख तय की।वर्ष 1996 में शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगस्टर में तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर आवास के गेट पर अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या करने का भी मुकदमा शामिल है। इस मामले में उनके भाई व पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।


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