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ज्ञानवापी मस्जिद मामले के पुरातात्त्विक सर्वेक्षण पर अदालत में अगली सुनवायी चार फरवरी को

मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दलील दी कि हाईकोर्ट में उक्त मुकदमे से संबंधित लंबित याचिकाओं की सुनवाई शुरु हो चुकी है।

By Abhishek sharmaEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 12:42 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 12:42 PM (IST)
ज्ञानवापी मस्जिद मामले के पुरातात्त्विक सर्वेक्षण पर अदालत में अगली सुनवायी चार फरवरी को
मांग है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राडार तकनीक से सर्वेक्षण तथा परिसर की खोदाई कराकर रिपोर्ट मंगायी जाए।

वाराणसी, जेएनएन। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) आशुतोष तिवारी की अदालत ने वादमित्र द्वारा ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण कराने की लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए चार फरवरी की तिथि मुकर्रर की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दलील दी कि हाईकोर्ट में उक्त मुकदमे से संबंधित लंबित याचिकाओं की सुनवाई शुरु हो चुकी है।

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हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है। ऐसे में उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। वादमित्र की इस अपील पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार फरवरी की तिथि मुकर्रर कर दी। बता दें कि ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओ को पूजा पाठ करने का अधिकार देने आदि को लेकर वर्ष 1991 में मुकदमा दायर किया था।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत में लंबित इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादमित्र पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विजय शंकर रस्तोगी द्वारा अदालत से अपील यह अपील की गई कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर तथा कथित विवादित स्थल के संबंध में भौतिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राडार तकनीक से सर्वेक्षण तथा परिसर की खोदाई कराकर रिपोर्ट मंगायी जाए।

वहीं ज्ञानवापी मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वादमित्र के रुप में पक्षकार बनाये जाने की सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) से अपील की है। अदालत ने अविमुक्तेश्वरानंद के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों से आपत्ति तलब करते हुए निस्तारण के लिए चार फरवरी की तिथि मुकर्रर कर दी।


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