वाराणसी, जागरण संवाददाता। एक जुलाई को सिंगल यूज की पॉलीथीन और थर्माकोल पर ही नहीं प्रतिबंध लगने जा रहा है बल्कि आम जनता से जुड़े कई वित्तीय जरूरी काम भी आज रात 12 बजे तक नहीं निबटाया तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बाबत पूर्व से ही जनता को अलर्ट किया जाता रहा है। लेकिन, रात 12 बजे तक आनलाइन तरीके से अगर आपने तीन महत्वपूर्ण काम नहीं किया तो आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि आपको दुश्वारियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। वित्तीय मामलों में डीमैट एकाउंट का केवाइसी हो या आधार पैन को लिंक कराना हो या राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना हो, इसके लिए रात 12 बजे के बाद राहत शायद ही मिल सके।
आधार को इस तरह राशन कार्ड से करें लिंक : अगर आप राशन कार्ड होल्डर हैं तो पहले आपको पीडीएस वेबसाइट पर जाकर अपना संबंधित सेक्शन में राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालने के बाद वह रजिस्टर्ड नंबर सबमिट करना होगा जो आधार से लिंक है। इसके बाद ओटीपी मोबाइल पर आने के बाद सबमिट करने के बाद आएगा और आपका राशन कार्ड आपके अधिकृत आधार से लिंक हो जाएगा। पूर्व में 31 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना था लेकिन सरकार ने राहत देते हुए 30 जून 2022 तक की तिथि बढ़ा दी थी। सरकारी सस्ते दर का राशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो राशन नहीं मिल सकेगा।
डीमैट खाते का केवाइसी अनिवार्य : अगर आप करोबारी वजहों से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का संचालन कर रहे हैं तो 30 जून तक केवाइसी करवाने का मौका आपके पास है। पूर्व में सरकार की ओर से 31 मार्च 2022 की तिथि तय की गई थी लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। अब रात 12 बजे तक अगर आपने एकाउंट का केवासी पूरा नहीं किया तो आपका खाता प्रभावित हो सकता है। यहां तक कि रात 12 बजे के बाद आपका एकाउंट बंद भी किया जा सकता है। एक बार ऐसा हो गया तो आपके खाते में जो शेयर हैं उनकी स्थिति वहीं रहेगी लेकिन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे। केवाइसी के लिए आपको सेबी से पंजीकृत ब्रोकर से संपर्क करें। मगर उसके पहले सुनिश्चित हो जाएं कि आपका आधार और पैन लिंक है।
आधार और पैन को ऐसे करें लिंक : कई बार आधार और पैन को लिंक कराने की तिथि आगे बढ़ चुकी है। अब एक जुलाई से यह करने के लिए आपको 500 की जगह हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। आज रात 12 बजे तक आप इस जरूरी काम को निपटा लेंगे तो आप पर कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगेगा। इसके लिए पहले इन्कम टैक्स की वेबसाइट खोलें और लिंक आधार पर जाकर क्लिक कर दें। नए पेज के खुलने पर पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ ही नाम और मोबाइल नंबर डालने के बाद वैलिडेट माई आधार डिटेल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी नंबर आएगा उसे सबमिट करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
बोले चार्टर्ड एकाउंटेंट : रात 12 बजे के बाद एक जुलाई से आधार और पैन लिंक कराने पर आपको हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में जुर्माने से बचने और अन्य वित्तीय लाभों को जारी रखने के लिए आधार पैन को लिंक आनलाइन कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से भी करा सकता है। वहीं डीमैट खाते का केवाइसी नहीं कराया तो शेयर खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। वहीं गरीबों के लिए राशन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो राशन से वंचित हो जाएंगे। आप कहीं भी कंप्यूटर सेंटर या अपने मोबाइल पर ही जाकर आनलाइन इसे लिंक कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। - कौशल पांडेय, चार्टर्ड एकाउंटेंट, वाराणसी।
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