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'याची सेवक है, भागने का सवाल नहीं', इलाहाबाद HC ने घूस मांगने की साजिश के आरोपित दारोगा को दी सशर्त जमानत

Varanasi News पुलिस ट्रैप टीम ने दो मई 2024 को सूर्य प्रकाश को घूस की राशि सहित रंगे हाथों पकड़ा। इंचार्ज ट्रैप टीम राकेश बहादुर ने थाना एंटी करप्शन वाराणसी में तीन मई को दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। प्रकरण के अनुसार जयशंकर ने एसएसपी को दारोगा के खिलाफ शिकायत की। दारोगा को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।

By devendra nath singh Edited By: Riya Pandey Updated: Mon, 29 Jul 2024 11:02 PM (IST)
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20 हजार रुपये घूस के आरोपित दारोगा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में तैनात दारोगा झिल्लू राम की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। झिल्लूराम के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 20 हजार घूस लेने के षड्यंत्र का आरोप है। आरोपित सूर्य प्रकाश को पुलिस ट्रैप के दौरान रंगे हाथ घूस की रकम के साथ पकड़ा गया था।

कोर्ट ने कहा याची सरकारी सेवक है भागने का सवाल नहीं। इसलिए वह जमानत पाने का हकदार है।  यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने याची के अधिवक्ता डीएम त्रिपाठी को सुनकर दिया है।

पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए मांगी थी घूस

प्रकरण के अनुसार जयशंकर ने एसएसपी को दारोगा के खिलाफ शिकायत की। कहा वह घर निर्माण नहीं कर पा रहा। दारोगा को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। शिकायत की गई कि दारोगा ने पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए 20 हजार रुपये घूस मांगा है।

पुलिस ट्रैप टीम ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा

पुलिस ट्रैप टीम ने दो मई 2024 को सूर्य प्रकाश को घूस की राशि सहित रंगे हाथों पकड़ा। इंचार्ज ट्रैप टीम राकेश बहादुर ने थाना एंटी करप्शन, वाराणसी में तीन मई को दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना अधिकारी ने 26 जून को चार्जशीट दाखिल की।

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शिकायत से पहले रिपोर्ट कर दी थी दाखिल

याची का कहना है कि उसने शिकायत से पहले 19 अप्रैल को रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसलिए घूस मांगने का सवाल ही नहीं। उसे झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है सिवाय इस केस के।

याची के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप है जबकि उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। यह साक्ष्य का प्रश्न है जिसे ट्रायल में तय किया जाएगा।

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