वाराणसी में तीन दिन के अंदर 500 लोगों ने लौटाया राशन कार्ड, जिलापूर्ति अधिकारी ने एक बार फिर दिया अल्टीमेटम
जिले में तीन दिन के अंदर पांच सौ लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है। इसमें शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भी उपभोक्ता शामिल हैं। जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से उपभोक्ताओं को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अगर पात्र नहीं हैं तो राशन कार्ड लौटा दें।
जागरण संवाददाता, वाराणसी : जांच की आंच आने से पहले ही जिले में तीन दिन के अंदर पांच सौ लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है। इसमें शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भी उपभोक्ता शामिल हैं।
दूसरी तरफ जिला पूर्ति अधिकारी उमेशचंद्र मिश्र की ओर से एक बार फिर उपभोक्ताओं को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अगर पात्र नहीं हैं तो राशन कार्ड लौटा दें। जिले में शासन के निर्देश के क्रम में टीमें गठित कर दी गई है। तीन-चार दिनों में टीमें जांच शुरू कर देंगी। जांच के दौरान जो भी मानक से इतर मिलेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों की ओर से शासनादेश के क्रम में जारी पात्रता व अपात्रता की भी जानकारी दी गई है। कहा है कि एक बार फिर उपभोक्ता इससे अपना मूल्यांकन कर लें। अगर किसी कारण से लाभ उठा रहे हैं तो कार्ड सरेंडर दे वरना कार्रवाई तय है।
ग्रामीण क्षेत्र के मानक
-उपभोक्ता को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
-परिसर के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, पांच किलोवाट या उससे अधिक के जेनरेटर न हो।
-परिवार में किसी सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।
-परिसर के समस्त सदस्यों की आय दो लाख प्रति वर्ष से अधिक न हो।
-परिसर के सदस्यों के पास एक से अधिक सशस्त्र लाइसेंस नहीं होना चाहिए।
शहरी क्षेत्र के मानक
-उपभोक्ता को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
-परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, एसी, पांच किलोवाट का जेनरेटर नहीं होना चाहिए।
-परिवार के किसी भी सदस्य के पास 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट, निर्मित मकान नहीं होना चाहिए।
-परिसर के किसी सदस्य के स्वामित्व में 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान नहीं होना चाहिए।
-परिवार के सदस्यों की आय तीन लाख रुपये से अधिक होगी तो अपात्र होंगे।
....यहां लौटा सकते हैं राशन कार्ड
आप अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड तहसील के आपूर्ति कार्यालय, जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर निरस्त करा सकते हैं।