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अजब गजब : 28 साल पुराने आदेश पर फर्जी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज

दुद्धी तहसील में अस्सी के दशक में कार्यरत एक लेखपाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत चार अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।

By Vandana SinghEdited By: Published: Thu, 13 Jun 2019 07:43 PM (IST)Updated: Fri, 14 Jun 2019 07:39 AM (IST)
अजब गजब : 28 साल पुराने आदेश पर फर्जी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज
अजब गजब : 28 साल पुराने आदेश पर फर्जी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सोनभद्र, जेएनएन। 13 सितंबर 1991 के आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के अनुपालन में गुरुवार को रजिस्ट्रार कानूनगो की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने कथित तौर पर दुद्धी तहसील में अस्सी के दशक में कार्यरत एक लेखपाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत चार अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। इसमें हैरत की बात यह है कि जिस चंदौली जनपद के मढिया गांव निवासी आरोपित कथित लेखपाल नथुनी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उसका कोई रिकार्ड दुद्धी तहसील में भी मौजूद नहीं है। फिलहाल पुलिस ने जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर कथित आरोपित का पता लगाने में जुटी हुई है।

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 28 साल पहले आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लखनऊ ने दिनांक 13 सितंबर 1991 को जिलाधिकारी मीरजापुर को निर्देशित किया गया था कि नथुनी राम यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव द्वारा लेखपाल पद की प्रस्तुत की गई सेवा अवधि फर्जी पाए जाने के कारण जनवरी 1988 की लेखपाल परीक्षा केंद्र शीश महल लखनऊ अनुक्रमांक-76 को परिषद द्वारा निरस्त कर दिया है। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोपित के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर इससे राजस्व परिषद को अवगत कराया जाए। इसके बाद करीब 28 साल बाद मीरजापुर के जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए गत चार मई को मीरजापुर जनपद से सोनभद्र में इसकी समस्त पत्रावली होने के कारण जिलाधिकारी सोनभद्र कार्यालय को भेज दी गई। इस पर गत 17 मई को जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा दुद्धी तहसील प्रशासन को संबंधित प्रकरण में कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया। जिस पर तहसील प्रशासन ने आरोपित कथित लेखपाल का रिकार्ड खंगालने की कोशिश की ङउससे जुड़ी कोई पत्रावली तहसील में नहीं मिली। इस पर रजिस्ट्रार कानूनगो आशाराम ने मामले में आरोपित को नामजद करते हुए कोतवाली में धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया।  

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