प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लखनऊ के बाद वाराणसी में धारा 144 लागू
एक ही दिन में 196 कोरोना पाजिटिव मिलने व कोरोना से एक मौत को देखते हुए जिले में गुरुवार रात से ही धारा 144 लगा दी गई है। प्रत्येक नागरिक को मास्क लगाने के साथ ही शारीरिक दूरी नियम का हर जगह पालन करना होगा।
वाराणसी, जेएनएन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तेजी से बढ़ता संक्रमण काफी भयावह होता जा रहा है। इसके कारण लखनऊ के बाद अब वाराणसी में धारा 144 लागू हो गई है। वाराणसी में जिला प्रशासन ने 196 केस मिलने के बाद धारा 144 को लागू किया गया है।
जिलाधिकारी के आदेश पर वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है। इस आदेश के मुताबिक जिले में रात नौ बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति है। यहां पर अगर रात नौ बजे के बाद अगर दुकान खुली पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बीएचयू लैब से प्राप्त 4021 सैंपल के परिणाम में 196 पाजिटिव रहे। बीएचयू के लेवल-थ्री हास्पिटल में भर्ती जगन्नाथपुरी, रथयात्रा निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 381 हो गया हे। संक्रमितों को होम आइसोलेशन का निर्देश देते हुए उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। होम आइसोलेशन के 30 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हेंं स्वस्थ घोषित कर दिया गया। जिले में अब तक 22872 पाजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 21869 स्वस्थ्य भी हो चुके हैं। 14 मार्च को जिले में जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 71 थी, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 622 हो गया है।
सीएमओ वाराणसी डॉ. वीबी सिंह ने बताया कि होली का त्योहार होने की वजह से 29 व 30 मार्च को बीएचयू लैब से कुछ सैंपलों के परिणाम पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए थे। रिपोर्ट 31 मार्च को अपलोड होने से 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी बढ़कर आई है। सीएमओ डा. सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार तीन, पांच व छह अप्रैल को अधिवक्ता संघ, प्रेस, व्यापार मंडल, बैंकर्स एसोशिएसन व ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। लाभार्थी टीकाकरण केंद्रों पर अपना आधार-कार्ड लेकर पहुंचें और पंजीयन कराते हुए टीका लगवाएं।