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कुलदीप सिंह सेंगर पर 14 को पीडि़ता के पिता की हत्या मामले में तय होंगे आरोप

उन्नाव के बांगरमऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश वत्सल श्रीवास्तव की अदालत को भेज दिया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 02 Aug 2018 11:23 AM (IST)Updated: Thu, 02 Aug 2018 11:23 AM (IST)
कुलदीप सिंह सेंगर पर 14 को पीडि़ता के पिता की हत्या मामले में तय होंगे आरोप
कुलदीप सिंह सेंगर पर 14 को पीडि़ता के पिता की हत्या मामले में तय होंगे आरोप

लखनऊ (जेएनएन)। उन्नाव में सामूहिक दुष्कर्म पीडि़ता के पिता की जेल में हत्या करने के पांचों आरोपितों का मामला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी ने तय करने के लिए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश वत्सल श्रीवास्तव की अदालत को भेज दिया है। जहां पर अदालत ने सभी आरोपितों पर आरोप तय करने के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है।

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उन्नाव के बांगरमऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इस मामले में उनके भाई अतुल सिंह सेंगर उर्फ जयदीप सिंह, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, वीरेंद्र सिंह उर्फ बबुआ सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह तथा शशि प्रताप उर्फ सुमन सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल से लाकर पेश किया गया। इन सभी पर आरोप है कि पीडि़ता की ओर से उसकी मां के सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी उन्नाव के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में गत 12 फरवरी को दी थी, जिसकी पैरवी करने के लिए पीडि़ता के पिता अदालत जाते थे।

सीबीआइ विवेचना के अनुसार मुकदमे की पैरवी के बाद जब पीडि़ता के पिता उन्नाव की अदालत से घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में अभियुक्तों ने षड्यंत्र के तहत उनको लात-घूंसों एवं रिवाल्वर की बट से गंभीर चोटें पहुंचाकर न केवल घायल कर दिया था, बल्कि फर्जी तरीके से तमंचे की बरामदगी दिखाते हुए पुलिस से साठ-गांठ करके माखी थाने में बंद करा दिया था। बाद में चोटों के कारण गत नौ अप्रैल को न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु हो गई थी। सीबीआइ ने सभी आरोपितों के विरुद्ध गत 11 जुलाई को सीबीआइ की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी की अदालत में दाखिल किया था। प्रपत्रों की नकलें देने के बाद 18 जुलाई को मामले को सत्र अदालत को विचारण के लिए सिपुर्द करने का आदेश दिया गया था। 


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