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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

नशेबाजी में घर के जेवरात गिरवी रखने का विरोध करने पर पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने उस पर 75 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया। घटना गंगाघाट थानाक्षेत्र में अगस्त 2017 की है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 Jun 2019 06:31 PM (IST)Updated: Tue, 04 Jun 2019 06:30 AM (IST)
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, उन्नाव : नशेबाजी में घर के जेवरात गिरवी रखने का विरोध करने पर पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने उस पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया। घटना गंगाघाट थानाक्षेत्र में अगस्त 2017 की है।

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गंगाघाट थानाक्षेत्र के मोहल्ला सीताराम कालोनी निवासी दीपिका तिवारी के भाई निर्मल शुक्ला ने 4 अगस्त 2017 को थाना में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन दीपिका की शादी सीताराम कालोनी निवासी आनंद तिवारी से सन 2001 में हुई थी। उसका बहनोई नशेबाज है और उसने नशा करने को घर के सारे जेवर गिरवी रख दिये। इस पर उसकी बहन जो नौकरी भी करती है ने अपने पास से पैसे देकर जेवर लाने को कहा। जेवर छुड़ाने के बाद भी वह उसकी बहन को नहीं दे रहा था। इस पर दीपिका ने जब इसका विरोध किया तो नशे में धुत बहनोई ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आनंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। तभी से मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को हुई मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलीलों व गवाहों को गंभीरता से सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया।


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