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हत्या में पति को दस और सास-ससुर को आठ साल कैद

जागरण संवाददाता, उन्नाव : बाइक व नकदी की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को पीट-पीटकर जान

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 07:31 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 07:31 PM (IST)
हत्या में पति को दस और सास-ससुर को आठ साल कैद
हत्या में पति को दस और सास-ससुर को आठ साल कैद

जागरण संवाददाता, उन्नाव : बाइक व नकदी की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को पीट-पीटकर जान से मारने वाले ससुरालियों को कोर्ट ने अलग-अलग सजा सुनाई है। इसमें पति को दस तो सास-ससुर को आठ साल की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है।

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बांगरमऊ कसबा निवासी अनूप कुमार ने 16 अगस्त 2014 को कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया था कि उसने साईंपुर सगौड़ा निवासी शिवप्यारे तिवारी के पुत्र रामजी तिवारी से अपनी बहन आरती की शादी 13 जुलाई 2008 को की थी। कुछ दिनों बाद दूसरी बहन की भी शादी शिवप्यारे तिवारी के छोटे पुत्र श्याम तिवारी से कर दी। दोनों शादियों में दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुरालीजन आएदिन उसकी बहनों को प्रताड़ित करते थे। 15 अगस्त 2014 को बहन के ससुराल में रहने वाले लोगों ने अनहोनी की सूचना फोन पर दी। वह तुरंत उसके घर गया तो देखा कि बहनोई उसकी बहन आरती की गर्दन दाबे हुए था। जब तक वह उसके पास पहुंचता उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने पति, सास व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तभी से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को कोर्ट संख्या-6 के न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने सरकारी वकील प्रेमचंद्र की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पति रामजी तिवारी, सास मालती व ससुर शिवप्यारे को दोषी करार दिया। इसमें न्यायाधीश ने पति को दस साल और उसका साथ देने वाले पिता शिवप्यारे व सास मालती को 8-8 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ 21 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।


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