डीएम की अनुमति बिना न चलेगा मनोरंजन केंद्र
जागरण संवाददाता उन्नाव : आम लोगों का मनोरंजन कर उससे होने वाली आय पर लगने वाला टैक्स अब जी
जागरण संवाददाता उन्नाव : आम लोगों का मनोरंजन कर उससे होने वाली आय पर लगने वाला टैक्स अब जीएसटी के तहत जमा होने लगा है। लेकिन टैक्स अदा करने भर से ही उनका संचालन संभव नहीं होगा। इसके लिए शासन ने प्रदेश में लागू चलचित्र अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुए किसी मनोरंजन पर चाहे कर देय हो या न हो अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति उनका आयोजन संभव नहीं हो सकेगा।
वित्तीय वर्ष 2017-18 अंतिम चरण पर है। जिले में पूर्व की अनुमति से संचालित सभी स्थाई-अस्थाई सिनेमा घर, वीडियो सिनेमा, केबिल टीवी नेटवर्क, चिप डाउनलो¨डग तथा अन्य मनोरंजन के साधन जो सार्वजनिक रूप से प्रयोग हो रहे हों और उनसे आय होती है उन्हें अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 नवीनीकरण कराना हो या फिर नए मनोरंजन केंद्रों को खोलने की व्यवस्था की गई हो सभी को शुरू करने से पहले डीएम की अनुमति लेनी जरूरी होगी। बिना पूर्व अनुमति के इनका संचालन अवैध होगा। एडीएम बीएन यादव ने बताया कि जिले के सभी मनोरंजन केंद्रों के स्वामियों लाइसेंस की अनुमति से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर 25 मार्च तक जिला मनोरंजन कर अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इसके बाद 1 अप्रैल के बाद आवेदन जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी स्थाई अस्थाई सिनेमा हाल, वीडियो सिनेमा, केबिल, टीवी नेटवर्क चिप डाउन लो¨डग और अन्य मनोरंजन केंद्रों का संचालन नहीं कर पायेंगे। बिना लाइसेंस के संचालन पाये जाने पर बीस हजार अर्थदंड एवं छह माह की सजा अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।