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दस हजार रुपये होगी जमानत राशि, निर्दलियों को दस प्रस्तावक जरूरी

सी-वन व सी-टू फार्म पर मुकदमे व अपराध की जानकारी देंगे प्रत्याशी

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 11:18 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 11:18 PM (IST)
दस हजार रुपये होगी जमानत राशि, निर्दलियों को दस प्रस्तावक जरूरी
दस हजार रुपये होगी जमानत राशि, निर्दलियों को दस प्रस्तावक जरूरी

सुलतानपुर: विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्याशियों के लिए नामांकन में जरूरी चीजों की घोषणा कर दी गई है। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दस हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों को पांच हजार रुपये जमानत राशि के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों को दर्ज मुकदमे की भी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

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प्रत्याशियों को नामांकन करते वक्त दस रुपये के शपथ पत्र (प्रारूप-26) पर परिवार के सदस्यों, किराए के मकान, बिजली बिल आदि की जानकारी देनी होगी। राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय पार्टी से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पार्टी की तरफ से जारी ए व बी फार्म भी जमा करना जरूरी होगा।

राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय पार्टी से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक प्रस्तावक तो निर्दलियों को दस प्रस्तावक रखने होंगे। प्रस्तावकों का उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। इसके लिए उम्मीदवारों को नामांकन के एक दिन पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलवाना होगा। साथ ही एक दिन में दस हजार रुपये से ज्यादा नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। दर्ज मुकदमों व अन्य अपराध की घोषणा सी-वन व सी-टू फार्म पर करनी होगी। नाम वापसी तिथि के बाद उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक जानकारी तीन बार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। प्रारूप दो-ख, प्रारूप 26 में एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा की जाएगी। नामांकन के वक्त रिटर्निंग अफसर के पास प्रत्याशी समेत तीन व्यक्तियों को ही साथ जाने की अनुमति दी जाएगी।

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एक फरवरी- नामांकन की तिथि

आठ फरवरी- नामांकन की अंतिम तिथि

नौ फरवरी- नामांकन पत्रों की जांच

11 फरवरी- नाम वापसी की तिथि

27 फरवरी- मतदान तिथि

10 मार्च- मतगणना तिथि

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यहां होंगे नामांकन

इसौली- सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय सदर

सुलतानपुर- डीएम कार्यालय

सदर-एडीएम (प्रशासन)

लम्भुआ- मुख्य राजस्व अधिकारी

कादीपुर- एडीएम (एफआर)


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