बिना आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा राशन कार्ड
- नये नियमों के चलते लोगों को हो रही परेशानी
सुलतानपुर: एक तरफ पूरे देश में इकलौते राशन कार्ड से खाद्यान्न लेने और अधिक से अधिक लोगों को पीडीएस से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर ऐसी शर्तें लगाई जा रही हैं, जिससे जरूरतमंदों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। नए नियम के अनुसार अब आय प्रमाण पत्र के बिना राशन कार्ड नहीं निर्गत किया जाएगा। संक्रमण के चलते जिम्मेदारों की ड्यूटी अन्य जगहों पर लगने से लोगों को आय प्रमाण पत्र समय से नहीं मिल पा रहा है।
खाद्यान्न मुहैया कराने के उद्देश्य से पात्र गृहस्थी व अंत्योदय योजना के तहत जरूरतमंदों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अंत्योदय कार्ड पर गरीबों को 35 किलो व पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पर पांच किलो खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक ऑनलाइन कराने के बाद लेखपाल द्वारा फार्म पर ही सालाना आय की रिपोर्ट लगा दी जाती थी। इसके बाद ग्राम सचिव की रिपोर्ट लगने के बाद खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड निर्गत कर दिया जाता था। पिछले दिनों जांच में पाया गया की काफी संख्या में पूरे प्रदेश में अपात्रों को राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है। ऐसे में जांच कर अपात्रों के राशन कार्ड को निरस्त करने का भी निर्देश जारी किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि राशन कार्ड बनाने में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए अब आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दी गई है।