10 वाहनों के काफिले पर आयोग की पाबंदी
सुलतानपुर: प्रत्याशियों के चुनाव खर्च व तड़क भड़क पर नियंत्रण पाने के लिए चुनाव आयोग ने काफिले में चलन
सुलतानपुर: प्रत्याशियों के चुनाव खर्च व तड़क भड़क पर नियंत्रण पाने के लिए चुनाव आयोग ने काफिले में चलने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या भी निर्धारित कर दी है। किसी भी प्रत्याशी के काफिले में एक साथ अधिकतम नौ वाहन ही चल सकते हैं। वाहनों की संख्या इससे अधिक होने पर उन्हें काफिले में न्यूनतम 100 मीटर का गैप रखना होगा अन्यथा चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि के अनुसार काफिले में चलने वाले वाहनों का हिसाब प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। साथ ही उस पर लगी चुनाव प्रचार सामग्री का भी हिसाब-किताब लिया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी है कि कोई भी प्रत्याशी अपने काफिले में नौ से अधिक वाहन शामिल नहीं करे। इसके साथ ही उम्मीदवारों को पहले ही बताया जा चुका है कि नामांकन वैध नहीं होने तक वह अपने या काफिले के वाहन में चुनाव प्रचार सामग्री का इस्तेमाल कतई नहीं करें, अन्यथा यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी प्रत्याशी का नामांकन वैध होने के बाद ही उसे अपने व काफिले के वाहन में चुनाव प्रचार सामग्री झंडा, बैनर, पोस्टर, स्टीकर, पंफलेट की इजाजत होगी। बशर्ते इसका खर्च चुनाव आयोग प्रत्याशी के खाते में जोड़ेगा।