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शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज

सुलतानप र : सोशल साइट व्हाट्सएप ग्रुप पर देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आर

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Aug 2017 09:31 PM (IST)Updated: Wed, 09 Aug 2017 09:31 PM (IST)
शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज
शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज

सुलतानप र : सोशल साइट व्हाट्सएप ग्रुप पर देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी शिक्षक की जमानत अर्जी बुधवार को सीजेएम ने खारिज कर दी।

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विदित हो कि सोशल साइट समूह'शिक्षक विचार मंच'पर शिक्षक मनोज कुमार त्यागी (एमके त्यागी) ने तीन अगस्त की शाम ¨हदू धर्म के देवी-देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। टिप्पणी करने वाले ने अपना पद कार्यकारी जिलाध्यक्ष बामसेफ जनपद सुलतानपुर लिखा था। त्यागी की इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए शहर के घासीगंज रोड निवासी रणवीर ¨सह ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को आरोपी शिक्षक की जमानत अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव व अभियोजन के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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