हिरासत में लिए गए राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दोपहर बाद अंतरिम जमानत
आप सांसद संजय सिंह को आज हिरासत में ले लिया गया। बाद में सुल्तानपुर कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
सुल्तानपुर (जेएनएन)। राज्यसभा सदस्य आप नेता संजय सिंह को शुक्रवार को सेशन कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी। वे लोक संपत्ति अधिनियम में दस वर्ष पूर्व दर्ज किए गए मुकदमे में समन के बाद शुक्रवार को यहां पेशी पर मौजूद रहे। प्रभारी मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया था। दस वर्ष पूर्व शहर के जमालगेट इलाके में बिजली कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय आप नेता संजय सिंह समाजवादी पार्टी के सदस्य थे।
प्रदेश में बसपा की सरकार थी। तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव व तत्कालीन विधायक अनूप संडा भी उनके साथ धरना दे रहे थे। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने लोक संपत्ति निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में संजय समेत 17 लोगों को नामजद करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। प्रकरण वर्षों से लंबित है।
अदालत के समन के बाद शुक्रवार को आप सांसद अदालत में पेश हुए। पूर्व में प्रभारी सीजेएम मनीष निगम ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दे दिए थे। सिंह ने अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंंह मदन के माध्यम से सेंशन जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की। जिस पर सुनवाई के बाद प्रभारी जिला जज मसूद जमाल अब्बासी ने अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली। अगली सुनवाई की तिथि अब 11 अप्रैल नियत की है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत ङ्क्षसह सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे।