गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपितों को उम्रकैद
दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के मुरता गांव में करीब आठ साल पहले लाठी-डंडे से की गई पिटायी के बाद घायल युवक की मौत के मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनायी। साथ ही प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने के लिए भी आदेश दिए गए। यह फैसला जज ने दोनों के पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद शुक्रवार को दिया।
जासं, सोनभद्र : दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के मूरता गांव में करीब आठ साल पहले लाठी-डंडे से हुई पिटाई के बाद घायल युवक की मौत के मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी। इसके साथ ही प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया गया। यह फैसला जज ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद शुक्रवार को दिया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुंवर वीर प्रताप ¨सह के मुताबिक वर्ष 2010 में हरि प्रसाद प्रजापति निवासी किरविल तत्कालीन थाना दुद्धी ने तहरीर देकर मूरता गांव निवासी तीन लोगों पर अपने भाई जगनारायण की लाठी-डंडे से पिटाई करने का आरोप लगाया। कहा कि घायलावस्था में अस्पताल ले जाते समय उनके भाई की मौत हो गई। न्यायालय में चली सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपितों कुंवर ¨सह गोंड़, राम नारायण खरवार, रामकिशुन खरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।