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हत्या के आरोपितों को दस साल का सश्रम कारावास

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी की अदालत ने 11 साल पहले हुई एक हत्या के तीन आरोपितों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। न्यायालय ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Sep 2018 07:42 PM (IST)Updated: Fri, 07 Sep 2018 07:42 PM (IST)
हत्या के आरोपितों को दस साल का सश्रम कारावास
हत्या के आरोपितों को दस साल का सश्रम कारावास

जासं, सोनभद्र : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी की अदालत ने 11 साल पहले हुई एक हत्या के तीन आरोपितों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। न्यायालय ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप ¨सह के मुताबिक राब‌र्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पसहीं गांव निवासी अनिल कुमार पांडेय ने वर्ष 2007 में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर चार लोगों पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्होंने कहा था कि महेश, राजेश, रमेश निवासी पसहीं कला व जगदीश निवासी बगही मोनोब्लाक चोरी करने के उद्देश्य से खेत पर गये थे। वहीं पर रखवाली के लिए सो रहे पिताजी की हत्या कर दिये। अधिवक्ता के मुताबिक पुलिस ने इस मामले की विवेचना किया और मामला न्यायालय में सुनवाई के लिए चला गया। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ¨सह द्वितीय ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुना और महेश, रमेश व जगदीश के खिलाफ दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया। एक आरोपित राजेश की मौत पहले ही हो चुकी है।


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