चेयरमैन हत्याकांड में आरोपित पर रासुका
रेणुकूट नगर पंचायत के चेयरमैन शिव प्रताप सिंह हत्याकांड में आरोपित राकेश सिंह को भी प्रशासन ने रासुका के तहत निरुद्ध किया है। पिपरी थाने के प्रभारी निरीक्षक अभय नारायण तिवारी ने बताया कि राकेश सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3(1) के तहत निरुद्ध किया गया है। नोटिस तामील करा दी गई है। बता दें कि इस हत्याकांड के आरोपित अभी भी जेल में हैं। राकेश सिंह भी जेल में ही बंद है। दो आरोपितों पर पहले से ही रासुका लगा है।
जासं, रेणुकूट (सोनभद्र): रेणुकूट नगर पंचायत के चेयरमैन शिव प्रताप सिंह हत्याकांड में आरोपित राकेश सिंह को भी प्रशासन ने बुधवार को रासुका के तहत निरुद्ध किया है। पिपरी थाने के प्रभारी निरीक्षक अभय नारायण तिवारी ने बताया कि राकेश सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3(1) के तहत निरुद्ध किया गया है। नोटिस तामील करा दी गई है।
दरअसल, इस हत्याकांड के आरोपित अभी भी जेल में हैं। राकेश सिंह भी जेल में ही बंद है। दो आरोपितों पर पहले से ही रासुका लगा है। रेणुकूट नगर पंचायत के चेयरमैन शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह की 30 सितंबर की रात करीब दस बजे उनके आवास पर पहुंचे बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के आधार पर मामले की विवेचना हुई तो और भी नाम जुड़े। ऐसे में आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने सभी का चालान कर दिया। जांच में पता चला कि घटना को अंजाम देने के लिए बाहर से शूटर बुलाए गए थे।