सोनभद्र में पुलिस सतर्क, जिले में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति धरना-जुलूस पर रहेगी रोक
सोनभद्र में आगामी पर्व-त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने निषेधाज्ञा लागू कर दी ...और पढ़ें

सोनभद्र में शांति व्यवस्था हेतु निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति धरना-जुलूस पर प्रतिबंध।
HighLights
सोनभद्र में शांति व्यवस्था हेतु निषेधाज्ञा लागू की गई।
बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध।
सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर भी रोक।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। आगामी पर्व-त्योहारों, महत्वपूर्ण प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं तथा धरना-प्रदर्शन को देखते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
आदेश 25 सितंबर से 24 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस आयोजित करने पर रोक रहेगी।
धार्मिक मेले, बारात और शवयात्रा को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री, लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुतला दहन तथा यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं होगी। इंटनेट मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
