अतिक्रमण पर कोल मंत्रालय ने दिया कार्रवाई का आदेश
कोयला मंत्रालय द्वारा एनसीएल खड़िया परियोजना की विस्थापित बस्ती अंबेडकर नगर में अधिग्रहित भूमि पर किए गए कब्जों के संदर्भ में दस दिनों के अंदर कार्यवाई करने का निर्देश जारी किया है।
जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र) : कोयला मंत्रालय द्वारा एनसीएल खड़िया परियोजना की विस्थापित बस्ती आंबेडकर नगर में अधिग्रहित भूमि पर किए गए कब्जे के संदर्भ में दस दिनों में कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खड़िया परियोजना के विस्थापित बस्ती आंबेडकर नगर में विस्थापित परिवारों को 311 प्लाटों का आवंटन किया गया है।
परियोजना द्वारा वहां एक मीडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, पांच दुकान, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है लेकिन संबंधित विभागों की उदासीनता से आंबेडकर नगर के आसपास एनसीएल खड़िया परियोजना की खाली भूमि पर अवैध कब्जा कर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोचिग सेंटर और भव्य भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठान व दुकानों का निर्माण कराया गया है। किए गए अतिक्रमण की सूचना आरटीआइ के तहत हेमंत मिश्रा द्वारा जब मांगी गई तो तीन वर्षों तक सूचना ही नहीं दी गई। जिस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने नाराजगी जताते हुए तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं महाप्रबंधक सीएसआर ए पाठक के आदेश पर प्राप्त सूचना से सच्चाई सामने आई। आरटीआइ कार्यकर्ता द्वारा कोयला मंत्रालय भारत सरकार में पीजी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई में कोयला मंत्रालय ने एनसीएल को दस दिनों के अंदर सकारात्मक रूप से लोक संपत्ति एवं लोक शिकायत के नियमानुसार कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। कोयला मंत्रालय के आदेश के बाद आंबेडकर नगर के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।