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पंचायत निधि पर रोक नहीं लगाने पर अधिकारी तलब

एनटीपीसी नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड रिहंद बांध उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम रेलवे विभाग की अधिग्रहित एवं निषिद्ध क्षेत्र की भूमि पर घोषित 25 ग्राम पंचायतों की निधि पर उपजिलाधिकारी दुद्धी द्वारा वर्ष 2017 में रोक लगाने की आख्या जिला अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 Jan 2020 06:14 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jan 2020 06:14 PM (IST)
पंचायत निधि पर रोक नहीं लगाने पर अधिकारी तलब
पंचायत निधि पर रोक नहीं लगाने पर अधिकारी तलब

जासं, शक्तिनगर (सोनभद्र) : उपजिलाधिकारी दुद्धी द्वारा वर्ष 2017 में 25 ग्राम पंचायतों की निधि पर रोक लगाने की आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के बाद भी रोक नहीं लगने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया गया है।

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ये सभी गांव एनटीपीसी, नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड, रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम, रेलवे विभाग की अधिग्रहित एवं निषिद्ध क्षेत्र की भूमि पर हैं। इस मामले में पंचायती राज मंत्रालय को लोक शिकायत विभाग के माध्यम से शिकायत पंजीकृत कराया गया। आरटीआइ कार्यकर्ता हेमंत मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में याचिका दर्ज कराई गई। इसे संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त चंद्रकांत पांडेय की न्याय पीठ द्वारा नोटिस जारी किया और प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग को तलब किया है। गौरतलब हो कि कई पंचवर्षीय योजना से परियोजनाओं की अधिग्रहित भूमि पर ग्राम पंचायतों द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकारी धन की बंदरबांट करते हुए पंचायत निधि का दुरुपयोग किया जाता रहा है।


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