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आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं

जिलाधिकारी एस राजलिगम व पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के ²ष्टिगत जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Apr 2020 05:56 PM (IST)Updated: Mon, 06 Apr 2020 05:56 PM (IST)
आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं
आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं

जासं, सोनभद्र : जिलाधिकारी एस राजलिगम व पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग की सामग्रियों व आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं है। बताया कि गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइंड, साबुन टूथपेस्ट समस्त प्रकार के मेवा, आलू, समस्त प्रकार की सब्जियों में समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन, ब्लीचिग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स जो फर्श क्लिनर व सैनिटाइजर में प्रयोग किये जाने वाले हैं, इनकी गाड़ियों को जनपद की सीमा या जनपद के अन्दर आने व ले जाने के लिए प्रतिबंध से पूर्णतया मुक्त किया गया है। ऐसे में इन सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अंदर आने से या जनपद के अंदर से ले जाने से न रोका जाए।

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