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पत्नी के हत्यारोपित को आजीवन कारावास

कोन थाना क्षेत्र के कुड़वा टोला पांडू निवासी एक आरोपित को पत्नी की हत्या के आरोप में शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया। आरोपित पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jun 2019 07:22 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jun 2019 07:22 PM (IST)
पत्नी के हत्यारोपित को आजीवन कारावास
पत्नी के हत्यारोपित को आजीवन कारावास

जासं, सोनभद्र : कोन थाना क्षेत्र के कुड़वा टोला पांडू निवासी एक आरोपित को पत्नी की हत्या के आरोप में शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपित पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुंवर वीर प्रताप सिंह के मुताबिक 30 अप्रैल 2014 को कुड़वा गांव निवासी छूट्टू चेरो ने कोन थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी पत्नी शकुंतला की हत्या किसी ने कर दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पता चला कि हत्या किसी अन्य ने नहीं बल्कि छट्टू ने स्वयं की थी। मामले को छिपाने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दिया। न्यायालय ने गवाहों व तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपित छट्टू के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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