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पति को चार साल का सश्रम कारावास

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में पति को 4साल सश्रम कारावास की सजा--जिला जज की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या करने को प्रेरित करने के मामले में शनिवार को मामले के अंतिम सुनवाई के दौरान राबर्टसगंज थाने के मुठेर निवासी

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 07:23 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 07:23 PM (IST)
पति को चार साल का सश्रम कारावास
पति को चार साल का सश्रम कारावास

जासं, सोनभद्र : आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में पति को चार साल का सश्रम कारावास की सजा जिला जज की अदालत ने शनिवार को सुनाया। न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया है। अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामजियावन ¨सह के अनुसार पन्नूगंज थाने के बभनगवां निवासी अखिलेश कुमार दुबे ने 30 अप्रैल 2009 को तहरीर दी कि उसकी बहन श्वेता भारद्वाज की शादी सुनील कुमार चौबे निवासी मुठेर थाना राब‌र्ट्सगंज के साथ हुई थी। शादी होने बाद से ही श्वेता के पति का मेरे घर आना जाना शुरू हो गया। मेरी बहन को परीक्षा दिलवाने ओबरा भी ले जाता था। 30 अप्रैल 2009 को सुबह आठ बजे श्वेता घर से रामगढ़ सामान लेने के लिए चली गई। कुछ देर बाद ही सुनील उसे मोटरसाइकिल से रामगढ़ पहुंचाने के लिए चला। उसके बाद मेरी छोटी बहन घर से श्वेता के मोबाइल पर फोन की तो श्वेता ने बताया कि मैं कसारी तालाब के पश्चिम एक विद्यालय के पास हूं। मुझे उल्टी हो रही है। अब मैं घर नहीं आ सकती। हम लोग उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि श्वेता की मृत्यु हो चुकी है। घटना के दिन से ही सुनील कुमार चौबे फरार हो गया। सुनील पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इस मामले शनिवार को अंतिम सुनवाई कर पति सुनील कुमार चौबे को दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने सजा सुनाया।


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