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फ्लाई ऐश का निस्तारण नियमानुसार किया जाए

जासं सोनभद्र जिले में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाइयों व औद्योगिक इकाइयों के अधिकारियों के साथ ि

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 06:27 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 05:02 AM (IST)
फ्लाई ऐश का निस्तारण नियमानुसार किया जाए
फ्लाई ऐश का निस्तारण नियमानुसार किया जाए

जासं, सोनभद्र : जिले में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाइयों व औद्योगिक इकाइयों के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी एस. राजलिगम ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार औद्योगिक व विद्युत उत्पादन इकाइयों से निकलने वाली फ्लाई ऐश का निस्तारण नियमानुसार किया जाय। औद्योगिक इकाइयां सामाजिक दायित्व के तहत अपने-अपने किए गए पेयजल व्यवस्थाओं आदि की रिपोर्ट जिले स्तरपर प्रस्तुत करें। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राख आदि अपशिष्टों के निस्तारण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण, वन विभाग, राजस्व विभाग, खनन विभाग की संयुक्त टीम बनाकर एनजीटी के निर्देशों का पालन के लिए रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राधेश्याम व प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा प्रखर मिश्रा ने वन व प्रदूषण विभाग के तथ्यों को रखते हुए नियमानुसार मानकों का पालन करने की बात कही। इस मौके पर बिदुवार समीक्षा करते हुए एनजीटी के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश संबंधितों को दिया गया। इसमें डीएफओ प्रखर मिश्रा, एसडीएम ओबरा प्रकाश चन्द्र, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राधेश्याम, खान अधिकारी मोहम्मद महबूब आदि रहे।

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