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चाकू से हमले के मामले में महिला को पांच वर्ष की सजा

महिला द्वारा चाकू से पेट मे जानलेवा प्रहार करने के एक मामले में गुरुवार को अंतिम सुनवाई कर दोषसिद्ध पाये जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय की अदालत ने अनपरा थाना क्षेत्र के खजुरा निवासिनी किसमतिया देवी को

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 07:44 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 07:44 PM (IST)
चाकू से हमले के मामले में महिला को पांच वर्ष की सजा
चाकू से हमले के मामले में महिला को पांच वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : महिला द्वारा चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में गुरुवार को अंतिम सुनवाई में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय की अदालत ने अनपरा के खजुरा निवासी किसमतिया देवी को पांच वर्ष सश्रम कारावास व अन्य धाराओं में चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुंवर वीर प्रताप ¨सह के अनुसार 2 जून 2015 को जोखन विश्वकर्मा ने शक्तिनगर थाने में तहरीर दिया कि मेरा 34 वर्षीय बेटा मुन्नीलाल विश्वकर्मा सपरिवार आदर्श शिक्षा मंदिर स्कूल शक्तिनगर के परिसर में रहकर एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट का कार्य करता है। एक जून को वह त्रिवेणी एक्सप्रेस से लखनऊ से शक्तिनगर सपरिवार आ रहा था। अनपरा स्टेशन से किसमतिया देवी पत्नी पारसनाथ पुत्र को खोजते हुए शक्तिनगर रेलवे स्टेशन आई। उसका पीछा करते हुए घर के अंदर घुस गई व चाकू से मुन्नीलाल के पेट में प्रहार कर दिया। इससे उसे गंभीर चोट आई। इसके साथ ही किसमतिया देवी ने पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे। मुन्नीलाल को अस्पता में भर्ती कराया गया। इस मामले में शक्तिनगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की गई। विवेचक द्वारा किसमतिया देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। उक्त मामले में गुरुवार को न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अन्य गवाहों का परिशीलन कर किसमतिया देवी को दोषसिद्ध पाए जाने पर उक्त सजा सुनाई।


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