Move to Jagran APP

नायब तहसीलदार समेत चार पर दर्ज होगी प्राथमिकी

जासं सोनभद्र न्यायालय स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी ने बुलडोजर से राब‌र्ट्सगंज नगर में पांच मकानों को जमीदोंज करने के मामले में नायब तहसीलदार समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश गुरुवार को राब‌र्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 06:14 PM (IST)Updated: Fri, 21 Feb 2020 06:07 AM (IST)
नायब तहसीलदार समेत चार पर दर्ज होगी प्राथमिकी
नायब तहसीलदार समेत चार पर दर्ज होगी प्राथमिकी

जासं, सोनभद्र : न्यायालय स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी ने गुरुवार को आदेश दिया कि राब‌र्ट्सगंज कोतवाली पुलिस नायब तहसीलदार समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करे। कोर्ट ने यह आदेश राब‌र्ट्सगंज नगर में पांच मकानों को बुलडोजर से जमींदोज करने के मामले में दिया है।

loksabha election banner

अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए राब‌र्ट्सगंज नगर के वार्ड 18 की पतली देवी ने धारा 156(3) के तहत न्यायालय में वाद दाखिल किया था। वादी मुकदमा के मुताबिक घटना नौ जनवरी की है। राब‌र्ट्सगंज नायब तहसीलदार तनुजा निगम के साथ रमाकांत त्रिपाठी, रंजना त्रिपाठी व पन्नूगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव के रूष पांडेय आठ-दस अज्ञात लोगों के साथ उसके मुहल्ले में पहुंचे और जेसीबी से घर गिराने लगे। उसके घर समेत पांच अन्य घरों को जेसीबी से गिरा दिया गया। इसमें घर का सारा सामान भी जमींदोज हो गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि के अनुसार सिविल न्यायालय के आदेश के बिना निवास स्थान छोड़ने के लिए विवश करना प्रथम ²ष्टया संज्ञेय एवं गंभीर होने पर जज ने राब‌र्ट्सगंज पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना का आदेश दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.