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कोरोना के चलते महावीरी जुलूस में कम भीड़ पर बल

अनपरा परिक्षेत्र से 17 मार्च को निकलने वाले महावीरी जुलूस को शांति एवं सौहार्द का प्रतीक बनाने तथा देश में फैली महामारी कोरोना वायर को लेकर रविवार को रेणुसागर पुलिस चौकी प्रांगण में पुलिस अधीक्षक ने बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Mar 2020 05:55 PM (IST)Updated: Sun, 15 Mar 2020 09:31 PM (IST)
कोरोना के चलते महावीरी जुलूस में कम भीड़ पर बल
कोरोना के चलते महावीरी जुलूस में कम भीड़ पर बल

जासं, अनपरा (सोनभद्र) : अनपरा परिक्षेत्र से 17 मार्च को निकलने वाले महावीरी जुलूस को शांति एवं सौहार्द का प्रतीक बनाने तथा देश में फैली महामारी कोरोना वायरस को लेकर रविवार को रेणुसागर पुलिस चौकी परिसर में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बैठक की। इस दौरान जुलूस में कम भीड़ जुटाने पर बल दिया गया।

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पुलिस अधीक्षक ने आयोजकों से महावीरी जुलूस के सभी रास्ते, वालंटियर (स्वयंसेवी), झांकी, डीजे, बिजली आदि तैयारियों की जानकारी ली। शांति व्यवस्था के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। क्षेत्र की जनता से सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया। आयोजकों से कम से कम भीड़ जुटाने पर बल देते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस फैला है। इससे सभी लोग सतर्क रहें। चिकित्सकीय टीम जांच के लिए मौजूद रहेगी। अधिक से अधिक मॉस्क का उपयोग करें। बैठक में ऊर्जांचल जनकल्याण समिति के केसी जैन ने सुझाव दिया कि जुलूस के दौरान अबीर-गुलाल का उपयोग कम किया जाए। इसे लगाने पर अक्सर लोगो को छींक, खांसी आती है, जिस पर एसपी ने सहमति जतायी।

शोभायात्रा केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने सभी तैयारियों का विवरण एसपी के समक्ष प्रस्तुत किया। आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष जुलूस में बाहरी लोगों को कम से कम शामिल किया जाएगा। पिछले वर्ष 25 हजार भीड़ के सापेक्ष 10 से 15 हजार भीड़ जुटने की संभावना कमेटी ने जतायी। संचालन आरडी सिंह ने किया। इस अवसर पर सीओ पिपरी विजय शंकर मिश्र, एसडीएम दुद्धी सुशील कुमार यादव, अनपरा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह समेत अजीत सिंह कंग, शहजाद अली, रतन गुप्ता, बीके सिंह समेत दर्जनों लोग शामिल रहे। एसपी ने कहा लागू है महामारी एक्ट

एसपी ने बैठक में कहा कि धारा 144 की तरह पूरे देश में महामारी एक्ट लागू है। इसके तहत मॉस्क या बचाव से जुड़े सामानों को ऊंचे दर पर बिक्री या कालाबाजारी किए जाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। यह एक्ट मर्डर केस से भी ज्यादा प्रभावी है। कालाबाजारी की कहीं शिकायत मिलने पर तत्काल इसकी सूचना सम्बंधित पुलिस स्टेशन में दें।


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