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सोनभद्र में हिण्डालको औद्योगिक क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र होगा जारी, जिलाधिकारी ने प्रबंधन को सौंपी जिम्मेदारी

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 19 Sep 2026 05:40 PM (IST)

जिलाधिकारी कार्यालय ने हिण्डालको औद्योगिक क्षेत्र, रेणुकूट में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों पर ...और पढ़ें

सोनभद्र में हिण्डालको औद्योगिक क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य, जिलाधिकारी का सख्त निर्देश।

सोनभद्र में हिण्डालको औद्योगिक क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य, जिलाधिकारी का सख्त निर्देश।

HighLights

  1. हिण्डालको औद्योगिक क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीकरण में कठिनाई।

  2. जिलाधिकारी कार्यालय ने हिण्डालको प्रबंधन को निर्देश जारी किए।

  3. व्यापार मंडल की शिकायत पर कार्रवाई, पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा।

जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। हिण्डालको औद्योगिक क्षेत्र में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय ने हिण्डालको प्रबंधन को निर्देश जारी किया है। इसमें औद्योगिक नगर क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक जन्म और मृत्यु का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिलाधिकारी कार्यालय के अनुसार आठ सितंबर को व्यापार मंडल रेणुकूट की ओर से इस संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत के निराकरण के लिए व्यापार मंडल पदाधिकारियों और हिण्डालको के सीनियर जनरल मैनेजर यशवंत कुमार की उपस्थिति में वार्ता हुई। इसमें बताया गया कि शासन की 30 जनवरी 2017 की अधिसूचना के तहत औद्योगिक नगरों के प्रभारी चिकित्साधिकारी को संबंधित क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि रेनुकूट औद्योगिक नगर सीमा में आने वाले क्षेत्र में होने वाले जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हिण्डालको के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना है और नियमानुसार प्रमाण पत्र भी जारी किया जाना है। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से 21 सितंबर 2021 को भी शासन के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद जन्म-मृत्यु पंजीकरण नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं।

अपर जिलाधिकारी की ओर से हिण्डालको के उपस्थित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि नामित रजिस्ट्रार को लिखित निर्देश जारी कर शासन की अधिसूचना का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही औद्योगिक नगर क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक जन्म-मृत्यु का नियमानुसार पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को भी लंबित प्रमाण पत्रों के लिए नियमानुसार आवेदन कराने के निर्देश दिए गए हैं।