आशा व संगिनी भी बीमा योजना से होंगी लाभान्वित
अब आशा व आशा संगिनीयों को भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व सुरक्षा बीमा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के आदेश के क्रम में आशाओं एवं आशा संगिनीयों को जीवन बीमा का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : अब आशा व आशा संगिनी को भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व सुरक्षा बीमा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के आदेश के क्रम में आशाओं एवं आशा संगिनी को जीवन बीमा का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रति सदस्य 330 रुपये व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति सदस्य 12 रुपये की दर से बीमा कराने के लिए देय होगा। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. बीके अग्रवाल ने बताया कि 18 से 50 वर्ष की उम्र तक की सभी आशाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित होंगी। बताया कि अगर किसी कारणवश किसी भी आशा की मौत होती है तो उसके परिजनों को जीवन बीमा से दो लाख रुपये दिए जाएंगे। बीमा मद के लिए प्रति वर्ष 330 रुपये प्रीमियम की धनराशि संबंधित बैंक द्वारा उनके बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के समय मृत्यु हो जाने अथवा पूर्णत: विकलांग होने पर दो लाख रुपये तथा आंशिक तौर पर अपंग होने पर एक लाख रुपए बीमा की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा 18 से 70 वर्ष तक की आशाओं के लिए प्रीमियम की धनराशि 12 रुपये प्रति वर्ष बैंक द्वारा उनके बैंक खाते से डेबिट किया जाएगा।
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उम्र सीमा का रखा जाएगा ख्याल
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को बीमा के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने दोनों प्रकार की बीमा योजनाओं के बारे में निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक की उम्र सीमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक की उम्र सीमा वालों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 18 से 50 वर्ष तक की सभी आशाएं एवं आशा संगिनी को दोनों योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।