मासूम की मौत के मामले में चार के खिलाफ मुकदमा
बुधवार को दो वर्षीय नीरज की बिल्ली मारकुंडी स्थित एक खदान में गिरकर हुई मौत के मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर ओबरा पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
जासं, ओबरा (सोनभद्र) : बुधवार को दो वर्षीय नीरज की बिल्ली-मारकुंडी स्थित एक खदान में गिरकर हुई मौत के मामले में पिता की तहरीर पर ओबरा पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दिया है। बता दें कि दो वर्षीय नीरज के माता-पिता बिल्ली खनन क्षेत्र में खदान से निकालकर फेंकी गई मिट्टी में से पत्थर बीनने का कार्य करते थे। बुधवार की सुबह वह एक खदान के ऊपर पत्थर बीनने गए थे। उनके साथ दो वर्षीय नीरज भी गया था। इस दौरान नीरज खेलते-खेलते पास ही स्थित एक गहरे खदान में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता की तहरीर पर सुंदर अग्रहरि, लल्लन यादव, रामकीर्ति ¨सह एवं भानू गुप्ता के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना किया जा रहा है।