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वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाये का 11 करोड़ होगा माफ

जागरण संवाददाता सोनभद्र कोरोना संक्रमण में लाकडाउन के कारण बिजली बिल नहीं जमा करा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 10 Jan 2021 05:59 PM (IST)Updated: Sun, 10 Jan 2021 05:59 PM (IST)
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाये का 11 करोड़ होगा माफ
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाये का 11 करोड़ होगा माफ

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : कोरोना संक्रमण में लाकडाउन के कारण बिजली बिल नहीं जमा करा पाने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को विभाग की तरफ से सहूलियत मिलेगी। इन उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। जिले के 4793 कामर्शियल उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल जमा करने पर 11 करोड़ रुपये ब्याज में छूट मिलेगी। इस सुविधा को पाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाये की 30 फीसद धनराशि 31 जनवरी तक जमा कर पंजीकरण कराना होगा।

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जिले में विद्युत वितरण खंड के दो फीडर राब‌र्ट्सगंज व पिपरी से उपभोक्ताओं को बिजली मिलती है। इसमें 4793 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के 39 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। इसमें शहरी क्षेत्र के 1836 उपभोक्ता के 10 करोड़ 76 लाख बिजली का बिल व तीन करोड़ 32 लाख रुपये ब्याज बकाया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 2957 उपभोक्ताओं के 28 करोड़ 26 लाख बकाया हैं, जबकि सात करोड़ 66 लाख का ब्याज है। लाभ लेने के लिए 480 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। इसमें लो एंड मीडियम वोल्टेज (एलएमवी) दो (वाणिज्यिक), एलएमवी चार बी (निजी संस्थान) और एलएमवी छह (औद्योगिक) श्रेणी को लाभ मिलेगा। कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत इन बकायेदार उपभोक्ताओं के 100 फीसद सरचार्ज (ब्याज) माफ होंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को 20 नवंबर तक के बकाया बिल के मूलधन की 30 फीसद धनराशि और 30 नवंबर के बाद के बिजली बिल बकाया 31 जनवरी तक जमा कर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को शेष बची संपूर्ण बकाया धनराशि 28 फरवरी तक जमा करनी होगी। जुर्माना वाले मामलों में मिलेगा लाभ

बिजली कर्मियों की चेकिग में जिन घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के यहां अनियमितता पाई गई और उन पर जुर्माना निर्धारित करते हुए बिजली बिल जारी किया गया है, वह उपभोक्ता भी इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करा नियमानुसार किस्त की धनराशि जमा करनी होगी। आनलाइन होगी संपूर्ण प्रक्रिया

कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना की संपूर्ण प्रक्रिया आनलाइन प्रणाली के तहत होगी। बकायेदार उपभोक्ता अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी (जन सेवा केंद्र) पर आनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।

- वाणिज्यिक उपभोक्ता 31 जनवरी तक पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें उनका पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

-सर्वेश सिंह, एक्सईएन राब‌र्ट्सगंज।


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