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बिना नवीनीकरण संचालित मिला अल्ट्रासाउंड केंद्र

सीतापुर : तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को मिश्रिख कस्बे में संचालित अल्ट्रासाउंड

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Apr 2018 09:24 PM (IST)Updated: Tue, 10 Apr 2018 09:24 PM (IST)
बिना नवीनीकरण संचालित मिला अल्ट्रासाउंड केंद्र
बिना नवीनीकरण संचालित मिला अल्ट्रासाउंड केंद्र

सीतापुर : तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को मिश्रिख कस्बे में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र की जांच की गई। जांच के दौरान अधिकारियों को न तो रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण मिला और न ही अल्ट्रासाउंड संचालित करने के लिए डिप्लोमा ही दिखाया जा सका। बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने अल्ट्रासाउंड केंद्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें कागज प्रस्तुत करने के लिए समय देकर लौट आए।

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मंगलवार को एसीएमओ डॉ. राजीव द्विवेदी, एसडीएम मिश्रिख शेरी और सीएचसी अधीक्षक डॉ. प्रखर श्रीवास्तव के साथ कस्बा स्थित डॉ. अजेंद्र ¨सह के अल्ट्रासाउंड केंद्र पर पहुंचे। यहां मरीजों के अल्ट्रासाउंड के लिए एक मशीन की व्यवस्था है। अधिकारियों ने केंद्र संचालक डॉ. अजेंद्र ¨सह से अल्ट्रासाउंड केंद्र का रजिस्ट्रेशन मांगा। इस पर केंद्र संचालक ने एक रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत किया जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए था। वर्ष 2017-18 के लिए वह कोई नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अलावा केंद्र संचालन के लिए जरूरी डिप्लोमा भी वह प्रस्तुत न कर सके। तमाम खामियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने अल्ट्रासाउंड केंद्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। यहां तक कि अल्ट्रासाउंड करने पर भी रोक नहीं लगाई गई। टीम में शामिल एसीएमओ डॉ. राजीव द्विवेदी ने केंद्र संचालक को एक दिन में दस्तावेज उपलब्ध कराने का मौका भी दिया है। स्वास्थ्य विभाग के इस लापरवाह रवैये को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि यह अल्ट्रासाउंड मिश्रिख में काफी समय से संचालित हो रहा है। दस्तावेज न मिलने के बाद भी कार्रवाई न होने के पीछे स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण माना जा रहा है। क्या कहते हैं जिम्मेदार

वर्ष 2017 में पंजीकरण समाप्त होने के बाद रिनीवल के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है। पूर्व में भी पंजीकरण प्रमाण पत्र काफी समय बाद मिला था। - डॉ. अजेंद्र ¨सह, केंद्र संचालक

बिना पंजीकरण और नवीनीकरण के अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. उदय प्रताप ¨सह, एसीएमओ

बिना पंजीकरण, नवीनीकरण और डिप्लोमा के अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। कई बार अनाधिकृत केंद्रों से ¨लग जांच की शिकायतें भी आती रहती हैं। मिश्रिख में हुए प्रकरण की मुझे जानकारी नहीं है। मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

- डॉ. नीना गुप्ता निदेशक, परिवार कल्याण


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