अश्लीलता के आरोप में प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित
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सीतापुर : गोंदलामऊ ब्लॉक क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर ऐनी के प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर बीएसए ने शुक्रवार को आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की है। आरोपी को निलंबित कर दिया है और गोंदलामऊ खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को उसके विरुद्ध अश्लीलता के आरोप में एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बीएसए अजय कुमार ने कहा, प्रभारी प्रधानाचार्य मोहम्मद रेहान अहमद ने शिक्षक के दायित्वों और छवि को धूमिल किया है, ये घटना बेहद शर्मनाक है। जिसकी सजा उन्हें दी गई है।
मालूम हो कि, बेटियों की आपबीती सुनकर अभिभावक आगबबूला थे और प्रभारी प्रधानाध्यापक के स्कूल आने का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को जैसे ही वे स्कूल पहुंचे कि दूसरी तरफ से आधा सैकड़ों अभिभावक व ग्रामीण स्कूल पहुंचकर आरोपी को पकड़ने के प्रयास में थे। भीड़ देख प्रभारी प्रधानाध्यापक ने खुद के बचाव में अपने को कमरे में अंदर से बंद कर लिया था। एनपीआरसी आदि समझाने के बाद ये ग्रामीण माने थे। मामला सुर्खियों में आया तो बीएसए ने गुरुवार को तीन बीईओ की जांच टीम मौके पर भेज पड़ताल कराई। इन आरोप में दोषी मिले प्रभारी प्रधानाध्यापक
- 20 अप्रैल को ईस्टर डे का सार्वजनिक अवकाश होने के बाद भी अनियमित तरीके से विद्यालय खोला जाना।
- विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत व अभद्र व्यवहार करना।
- अनियमित तरीके से मध्याह्न भोजन बनवाते हुए शासकीय धन का दुरुपयोग करना।
- शिक्षकीय दायित्वों के प्रतिकूल कार्य कर शिक्षक समाज की छवि को धूमिल करना।
- विभागीय आदेश-निर्देशों की अनदेखी करते हुए अनुशासनहीनता बरतना। वर्जन
आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध एफआइआर लिखाने के संबंध में बीएसए का फोन आया था पर लिखित में आदेश मिलने के बाद मुकदमा लिखाया जाएगा।
- शैलेंद्र शुक्ल, बीईओ-गोंदलामऊ टीम की जांच में प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध लगे आरोप सत्य मिले हैं। आरोपी मो. रेहान अहमद को प्रथम ²ष्टया दोषी पाया गया है। कार्रवाई के लिए टीम की संस्तुति पर प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित किया है और मुकदमा लिखाने को बीईओ गोंदलामऊ को आदेश जारी किए हैं।
- अजय कुमार, बीएसए